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ऑनलाइन नामांकन कर सकेंगे प्रत्याशी, राजनीतिक गतिविधि के लिए लेनी होगी अनुमति
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अपने कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों संग मीटिंग करते डीसी श्यामलाल पूनिया
- फोटो : Sonipat
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सोनीपत। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी श्याम लाल पूनिया ने कहा कि सभी राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का पालन करें। कोरोना महामारी की वजह से इस बार प्रत्याशियों को नामांकन दर्ज करने के लिए ऑनलाइन सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इससे नामांकन में गलतियां रहने की संभावनाओं पर विराम भी लगेगा। लेकिन निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रत्याशी को फिजिकल उपस्थिति अवश्य दर्ज करवानी होगी। इसके लिए प्रत्याशी को निर्वाचन अधिकारी से संपर्क स्थापित करना होगा। डीसी श्यामलाल पूनिया बुधवार को अपने कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ले रहे थे।
डीसी श्यामलाल पूनिया ने चुनाव तहसीलदार सरला कौशिक को सभी राजनीतिक दलों की ट्रेनिंग करवाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के लिए विभिन्न प्रकार की जानकारी व शंकाओं के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर-1950 की सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि बरोदा उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में अब किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां करने से पहले संबंधित दल को अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के कोई भी गतिविधि नहीं की जा सकेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्यामलाल पूनिया ने कहा कि जनसभाओं व अन्य गतिविधियों के दौरान राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों को कोविड-19 से बचाव संबंधी निर्देशों का पालन करना होगा। किसी भी कंटेनमेंट जोन में जनसभा की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार बूथ एप व सुविधा एप लांच होने से राजनीतिक दलों को मदद मिलेगी। नामांकन के समय प्रत्याशी को दो गाड़ियां लाने की अनुमति रहेगी। साथ ही प्रत्याशी अपने साथ सिर्फ दो व्यक्तियों को नामांकन के लिए ला सकता है। इस दौरान एसडीएम आशीष कुमार, नगराधीश उदय सिंह, चुनाव तहसीलदार सरला कौशिक, नवीन मंगला, बीके शर्मा, पवन तनेजा, श्रद्धानंद सोलंकी आदि मौजूद रहे।
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डीसी श्यामलाल पूनिया ने चुनाव तहसीलदार सरला कौशिक को सभी राजनीतिक दलों की ट्रेनिंग करवाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के लिए विभिन्न प्रकार की जानकारी व शंकाओं के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर-1950 की सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि बरोदा उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में अब किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां करने से पहले संबंधित दल को अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के कोई भी गतिविधि नहीं की जा सकेगी।
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जिला निर्वाचन अधिकारी श्यामलाल पूनिया ने कहा कि जनसभाओं व अन्य गतिविधियों के दौरान राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों को कोविड-19 से बचाव संबंधी निर्देशों का पालन करना होगा। किसी भी कंटेनमेंट जोन में जनसभा की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार बूथ एप व सुविधा एप लांच होने से राजनीतिक दलों को मदद मिलेगी। नामांकन के समय प्रत्याशी को दो गाड़ियां लाने की अनुमति रहेगी। साथ ही प्रत्याशी अपने साथ सिर्फ दो व्यक्तियों को नामांकन के लिए ला सकता है। इस दौरान एसडीएम आशीष कुमार, नगराधीश उदय सिंह, चुनाव तहसीलदार सरला कौशिक, नवीन मंगला, बीके शर्मा, पवन तनेजा, श्रद्धानंद सोलंकी आदि मौजूद रहे।
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