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Sonipat News: सोलर पंप के लिए 29 तक करें ऑनलाइन आवेदन
Fri, 26 Dec 2025 12:46 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Fri, 26 Dec 2025 12:46 AM IST
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सोनीपत। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक किसान 29 दिसंबर तक 75 फीसदी अनुदान पर 3 से 10 एचपी क्षमता के सोलर पंप के लिए www.saralharyana.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करते समय परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है। आवेदक के परिवार के नाम पर पहले से कोई सोलर कनेक्शन नहीं होना चाहिए। आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पंप नहीं होना चाहिए। आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी या फर्द होना अनिवार्य है।
हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण अनुसार जिन गांवों में भूजल स्तर 100 फीट से नीचे है वहां सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है। अन्य क्षेत्रों में भूमिगत पाइपलाइन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अनिवार्य है। धान रोपाई करने वाले वे किसान, जिनके क्षेत्र में एचडब्ल्यूआरए रिपोर्ट के अनुसार भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे है इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
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अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि वर्ष 2023 तक जिन किसानों ने 1 से 10 एचपी बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल के लिए आवेदन किया था वह कुसुम योजना के तहत सोलर पंप कनेक्शन में प्राथमिकता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे किसान अपने पुराने बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल की आवेदन संख्या को www.saralharyana.gov.in पर नए आवेदन के साथ दर्ज करें।
इसके अलावा विभाग की वेबसाइट https://hareda.gov.in पर जानकारी उपलब्ध है। इसके साथ ही अधिक जानकारी के लिए किसान जिला अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय, कमरा नंबर-3 में किसी भी कार्य दिवस में आकर सहायक परियोजना अधिकारी या परियोजना अधिकारी या दूरभाष नंबर 0130-2988110 पर संपर्क कर सकते हैं।
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अतिरिक्त उपायुक्त लक्षित सरीन ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करते समय परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है। आवेदक के परिवार के नाम पर पहले से कोई सोलर कनेक्शन नहीं होना चाहिए। आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पंप नहीं होना चाहिए। आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी या फर्द होना अनिवार्य है।
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हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण अनुसार जिन गांवों में भूजल स्तर 100 फीट से नीचे है वहां सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है। अन्य क्षेत्रों में भूमिगत पाइपलाइन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अनिवार्य है। धान रोपाई करने वाले वे किसान, जिनके क्षेत्र में एचडब्ल्यूआरए रिपोर्ट के अनुसार भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे है इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
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अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि वर्ष 2023 तक जिन किसानों ने 1 से 10 एचपी बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल के लिए आवेदन किया था वह कुसुम योजना के तहत सोलर पंप कनेक्शन में प्राथमिकता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे किसान अपने पुराने बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल की आवेदन संख्या को www.saralharyana.gov.in पर नए आवेदन के साथ दर्ज करें।
इसके अलावा विभाग की वेबसाइट https://hareda.gov.in पर जानकारी उपलब्ध है। इसके साथ ही अधिक जानकारी के लिए किसान जिला अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय, कमरा नंबर-3 में किसी भी कार्य दिवस में आकर सहायक परियोजना अधिकारी या परियोजना अधिकारी या दूरभाष नंबर 0130-2988110 पर संपर्क कर सकते हैं।