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Sonipat: किशोरी से दुराचार करने के दोषी को 20 साल की सजा, मां ने 5 मई, 2023 में दर्ज कराया था मुकदमा

Fri, 31 Jan 2025 05:34 PM IST
नवीन दलाल संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: नवीन दलाल Updated Fri, 31 Jan 2025 05:34 PM IST
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accused of raping teenager in Sonipat sentenced to 20 years in prison; mother had filed case on May 5, 2023
सांकेतिक - फोटो : ANI

सोनीपत की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने किशोरी से दुराचार करने के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 60 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश किए हैं।

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मूलरूप से उत्तर प्रदेश व घटना के समय खरखौदा थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने 5 मई, 2023 को पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी 4 मई, 2023 को लापता हो गई। उन्होंने अज्ञात पर 16 वर्षीय बेटी को बहकाकर ले जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस जांच में पता लगा था कि मूलरूप से छत्तीसगढ़ के जांजिर चापा के गांव गोपालपुर के कुसमुल का रहने वाला डॉक्टर नीरी किशोरी का बहकाकर ले गया था।
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वह खरखौदा थाना क्षेत्र में किशोरी के पड़ोस में ही रहता था। आरोपी ने किशोरी को खरखौदा बस स्टैंड से अपने परिचित के साथ भेज दिया था। आरोपी ने उसे कहा था कि वह किशोरी से शादी कर लेगा। जिस पर पुलिस ने छत्तीसगढ़ से किशोरी को बरामद कर लिया था। आरोपी डॉक्टर नीरी व उसके परिचित को गिरफ्तार कर लिया था।
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किशोरी के अदालत में बयान दर्ज कराए थे। तब पता लगा था कि आरोपी डाक्टर नीरी उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ दुराचार कर चुका है। पुलिस ने दुष्कर्म व 6 पॉक्सो एक्ट जोड़ दिया था। आरोपी ने किशोरी को अपनी झोपड़ी में ले जाकर दुराचार किया था।


मामले की सुनवाई के बाद अब एएसजे नरेंद्र ने आरोपी डॉक्टर नीरी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व अलग-अलग धाराओं में 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने होंगे।

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