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Sonipat News: किशोरी के अपहरण मामले में आरोपी को जमानत

Mon, 01 Dec 2025 01:52 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Mon, 01 Dec 2025 01:52 AM IST
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Accused granted bail in teenage girl's kidnapping case
सोनीपत। नाबालिग के अपहरण के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. जसबीर सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई। बचाव पक्ष एवं शासकीय अधिवक्ता के तर्क सुनने के बाद न्यायाधीश ने लाल दरवाजा निवासी आरोपी मोहित की जमानत याचिका को मंजूर करने का आदेश दिया।
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मोहित पर आरोप है कि वह नाबालिग को बहलाकर घर से ले गया था। उसकी मंशा थी कि किशोरी दूसरे के साथ संंबंध बनाए। 17 सितंबर को थाना राई में किशोरी की मां ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। 21 सितंबर को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया। तभी से आरोपी न्यायिक हिरासत में है।
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बचाव पक्ष के वकील तर्क दिया कि झूठा मामला दर्ज किया गया है, जबकि वह ऐसे किसी भी अपराध में शामिल नहीं था। शासकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मामला बेहद संवेदनशील है। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत मंजूर करने का आदेश दिया।
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आरोपी को एक लाख के निजी बांड एवं इतनी ही धनराशि के एक जमानती को प्रस्तुत करने की शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाएगा।
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