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Sonipat News: आरटीआई के तहत सूचना नहींं देने पर 25 हजार जुर्माना लगाया
Fri, 05 Dec 2025 12:22 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Fri, 05 Dec 2025 12:22 AM IST
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सोनीपत। हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार के तहत आवेदन का समय पर जवाब नहीं देने पर जिले के समाज कल्याण अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उक्त कार्रवाई आवेदनकर्ता अशोक शर्मा की शिकायत के आधार पर की गई है। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि उक्त राशि को 3 महीने के अंदर निर्धारित समय पर जमा करवाया जाए।
अशोक शर्मा ने बताया कि उन्होंने 26 दिसंबर 2024 को जिला समाज कल्याण अधिकारी से आरटीआई के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था। आयोग के अनुसार राज्य लोक सूचना अधिकारी (एसपीआईओ) ने करीब 6 माह की देरी के बाद भी अधूरी जानकारी उपलब्ध करवाई। शिकायतकर्ता की सुनवाई के दौरान आयोग ने माना है कि एसपीआईओ ने आरटीआई मामले को गंभीरता से नहीं लिया।
सुनवाई में आयोग ने एसपीआईओ की ओर से दिए गए जवाब को असंतोषजनक बताते हुए कहा कि देरी कोई उचित कारण नहीं बल्कि प्रक्रिया में ढिलाई का परिणाम है। ऐसे में आयोग ने आरटीआई अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत अधिकतम 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया। आयोग ने प्रथम अपीलीय अधिकारी को भी निर्देश दिए हैं कि वह जुर्माना वसूल कर निर्धारित खाते में जमा करवाना सुनिश्चित करें।
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अशोक शर्मा ने बताया कि उन्होंने 26 दिसंबर 2024 को जिला समाज कल्याण अधिकारी से आरटीआई के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था। आयोग के अनुसार राज्य लोक सूचना अधिकारी (एसपीआईओ) ने करीब 6 माह की देरी के बाद भी अधूरी जानकारी उपलब्ध करवाई। शिकायतकर्ता की सुनवाई के दौरान आयोग ने माना है कि एसपीआईओ ने आरटीआई मामले को गंभीरता से नहीं लिया।
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सुनवाई में आयोग ने एसपीआईओ की ओर से दिए गए जवाब को असंतोषजनक बताते हुए कहा कि देरी कोई उचित कारण नहीं बल्कि प्रक्रिया में ढिलाई का परिणाम है। ऐसे में आयोग ने आरटीआई अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत अधिकतम 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया। आयोग ने प्रथम अपीलीय अधिकारी को भी निर्देश दिए हैं कि वह जुर्माना वसूल कर निर्धारित खाते में जमा करवाना सुनिश्चित करें।
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