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13 साल के बच्चे से कुकर्म करने के दोषी को सात साल कैद

Fri, 31 Jan 2020 12:54 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 31 Jan 2020 12:54 AM IST
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7 years imprisonment for child misdemeanor
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. प्रमिंद्र कौर की अदालत ने 13 साल के बच्चे से कुकर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी साबित होने पर दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10000 रुपये जुर्माना भी किया है।
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गन्नौर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने 3 दिसंबर, 2017 को पुलिस को बताया था कि उसका बेटा दिन में घूमने के लिए शमशान घाट की तरफ गया था। व्यक्ति ने बताया था कि जब वह शाम को घर लौटा तो उसके 13 वर्षीय बेटे ने उसे बताया कि जब शमशान घाट के पास था तो गांव के ओम सिंह ने उसे पीछे से पकड़ लिया था। आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया था। बाद में उसके शोर मचाने पर आरोपी वहां से भाग गया था। जिस पर वह घर पहुंचा तो डर के मारे उसने दिन में किसी को नहीं बताया। बाद में शाम को उसने परिजनों को अवगत कराया। जिस पर व्यक्ति ने गन्नौर पुलिस को शिकायत दी थी। बच्चे का मेडिकल कराने के साथ ही काउंसिलिंग भी कराई गई थी। पुलिस ने व्यक्ति के बयान पर ओम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस नेे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
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मामले में सुनवाई करते हुए वीरवार को एएसजे डॉ.प्रमिंद्र कौर की अदालत ने ओमसिंह को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को सात साल कैद व 10000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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