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Sonipat News: किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद

Sat, 25 Jan 2025 02:26 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Sat, 25 Jan 2025 02:26 AM IST
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20 years imprisonment for raping a teenage girl
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 62 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने पर 11 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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सदर थाना क्षेत्र की महिला ने 19 मई 2024 को पुलिस को बताया था कि उनकी 15 वर्षीय बेटी के साथ क्षेत्र में पशु डेयरी चलाने वाले मुन्ना ने दुष्कर्म किया है। महिला ने बताया कि उनकी बेटी ने उन्हें जानकारी दी है कि वह फरवरी में मुन्ना की पशु डेयरी पर गोबर लेने गई थी। वहां पर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म कर दिया था। उसके बाद आरोपी उनकी बेटी के साथ दो बार फिर से दुष्कर्म कर चुका है। आरोपी ने उनकी बेटी को धमकी दी थी कि उसने किसी को बताया तो वह उसे और उसके परिवार को जान से मार देगा। इससे बेटी डर गई थी। अब उसने मामले से अवगत कराया है। जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में पुलिस ने पीड़िता के न्यायालय में बयान दर्ज कराए थे। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने आरोपी उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के गांव ढिकोली निवासी मुन्ना को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
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