{"_id":"64e50c3277aebca3de0b9fd4","slug":"17-shops-saved-from-collapse-on-status-quo-order-from-supreme-court-sonipat-news-c-197-1-snp1003-4895-2023-08-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sonipat News: सर्वोच्च न्यायालय से एथास्थिति के आदेश पर गिरने से बचीं 17 दुकानें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sonipat News: सर्वोच्च न्यायालय से एथास्थिति के आदेश पर गिरने से बचीं 17 दुकानें
Wed, 23 Aug 2023 12:59 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Wed, 23 Aug 2023 12:59 AM IST
विज्ञापन
फोटो 28. सुभाष चौक पर दुकानें गिराने के लिए प्रशासन की ओर से मंगाया गया बुलडोजर। संवाद
सोनीपत। उच्च न्यायालय के आदेश पर सुभाष चौक के पास कस्टोडियन की जमीन पर बनी 17 दुकानें गिराने के लिए प्रशासन की ओर से मंगलवार को की गई तैयारी धरी रह गई। सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित दुकानों पर स्टेटसको (यथास्थिति) के आदेश दिए हैं। हालांकि प्रशासन ने दुकानों को गिराने के लिए तहसीलदार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया था। तोड़फोड़ की कार्रवाई की तैयारियों को देखते हुए दुकानदारों ने दुकानों खाली करना शुरू कर दिया था। दोपहर तक चार दुकानें खाली हो चुकी थी, लेकिन दोपहर को आए सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद दुकानदारों को राहत मिली है।
तहसीलदार ने उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देकर 17 अगस्त को सुभाष चौक के 17 दुकानदारों को दुकानें खाली करने के नोटिस दिए थे। दुकानों पर बुलडोजर चलाने के लिए तिथि 22 अगस्त निर्धारित की थी। इस बीच दुकानदारों ने दुकानें व रोजगार बचाने के लिए नेताओं व अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगाते रहे। इसी कड़ी में मंगलवार को दुकानदार कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे। यहां परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के सामने उपायुक्त डाॅ. मनोज कुमार से मोहलत मांगी, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश के चलते मना कर दिया था। बैठक में मौजूद कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार समेत भाजपा नेताओं ने दुकानदारों की मांग का समर्थन किया।
कब्जा कार्रवाई के लिए प्रशासन ने न केवल तहसीलदार जिवेंद्र मलिक को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया था, बल्कि सुभाष चौक पर दुकानों को तोड़ने के लिए बुलडोजर भी भिजवा दिया और पुलिस की दो गाड़ियां भी पहुंच गई। कार्रवाई की आशंका से कुछ दुकानदारों ने दुकानें खाली करना शुरू कर दिया था। साथ ही बिजली निगम ने उन दुकानों की बिजली आपूर्ति भी बंद कर दी थी। इसी बीच दोपहर को दिल्ली से दुकानदारों के वकील ने फोन कर बताया कि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय से स्टेटसको के आदेश मिले हैं। इसकी सूचना के बाद दुकानदारों ने राहत की सांस ली।
विज्ञापन
मेयर बोले पत्राचार करके दुकानदारों को दिलवाएंगे मालिकाना हक
मेयर निखिल मदान ने सुभाष चौक पर दुकानदारों से मुलाकात की। दुकानदार हरि कौशिक ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने दुकान तोड़ने की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। मेयर ने दुकानदारों को भरोसा दिलाया कि कस्टोडियन विभाग और प्रशासन से बातचीत एवं पत्राचार कर सभी दुकानदारों को उनका मालिकाना हक दिलवाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने किसी भी दुकान या मकान पर 20 वर्षों से अधिक समय से रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने की अधिसूचना जारी की गई है। सभी दस्तावेजों को देख कर व्यापारियों की कानून सम्मत हर संभव मदद की जाएगी और उनका हक दिलवाया जाएगा।
विधायक पहुंचे दुकानदारों के पास
कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार सुभाष चौक पर दुकानदारों के पास भी पहुंचे। उन्हें आश्वासन दिया कि प्रशासन से कहकर दुकानदारों को मोहलत दिलवाई जाएगी। दुकानदारों ने विधायक को बताया कि उनके पक्ष की सुनवाई होनी चाहिए। वे 40 वर्षाें से इन दुकानों में बैठे हैं और नगर निगम को किराया भी दे चुके हैं।
विज्ञापन
तहसीलदार ने उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देकर 17 अगस्त को सुभाष चौक के 17 दुकानदारों को दुकानें खाली करने के नोटिस दिए थे। दुकानों पर बुलडोजर चलाने के लिए तिथि 22 अगस्त निर्धारित की थी। इस बीच दुकानदारों ने दुकानें व रोजगार बचाने के लिए नेताओं व अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगाते रहे। इसी कड़ी में मंगलवार को दुकानदार कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे। यहां परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के सामने उपायुक्त डाॅ. मनोज कुमार से मोहलत मांगी, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश के चलते मना कर दिया था। बैठक में मौजूद कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार समेत भाजपा नेताओं ने दुकानदारों की मांग का समर्थन किया।
विज्ञापन
कब्जा कार्रवाई के लिए प्रशासन ने न केवल तहसीलदार जिवेंद्र मलिक को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया था, बल्कि सुभाष चौक पर दुकानों को तोड़ने के लिए बुलडोजर भी भिजवा दिया और पुलिस की दो गाड़ियां भी पहुंच गई। कार्रवाई की आशंका से कुछ दुकानदारों ने दुकानें खाली करना शुरू कर दिया था। साथ ही बिजली निगम ने उन दुकानों की बिजली आपूर्ति भी बंद कर दी थी। इसी बीच दोपहर को दिल्ली से दुकानदारों के वकील ने फोन कर बताया कि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय से स्टेटसको के आदेश मिले हैं। इसकी सूचना के बाद दुकानदारों ने राहत की सांस ली।
विज्ञापन
मेयर बोले पत्राचार करके दुकानदारों को दिलवाएंगे मालिकाना हक
मेयर निखिल मदान ने सुभाष चौक पर दुकानदारों से मुलाकात की। दुकानदार हरि कौशिक ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने दुकान तोड़ने की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। मेयर ने दुकानदारों को भरोसा दिलाया कि कस्टोडियन विभाग और प्रशासन से बातचीत एवं पत्राचार कर सभी दुकानदारों को उनका मालिकाना हक दिलवाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने किसी भी दुकान या मकान पर 20 वर्षों से अधिक समय से रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने की अधिसूचना जारी की गई है। सभी दस्तावेजों को देख कर व्यापारियों की कानून सम्मत हर संभव मदद की जाएगी और उनका हक दिलवाया जाएगा।
विधायक पहुंचे दुकानदारों के पास
कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार सुभाष चौक पर दुकानदारों के पास भी पहुंचे। उन्हें आश्वासन दिया कि प्रशासन से कहकर दुकानदारों को मोहलत दिलवाई जाएगी। दुकानदारों ने विधायक को बताया कि उनके पक्ष की सुनवाई होनी चाहिए। वे 40 वर्षाें से इन दुकानों में बैठे हैं और नगर निगम को किराया भी दे चुके हैं।

फोटो 28. सुभाष चौक पर दुकानें गिराने के लिए प्रशासन की ओर से मंगाया गया बुलडोजर। संवाद

फोटो 28. सुभाष चौक पर दुकानें गिराने के लिए प्रशासन की ओर से मंगाया गया बुलडोजर। संवाद

फोटो 28. सुभाष चौक पर दुकानें गिराने के लिए प्रशासन की ओर से मंगाया गया बुलडोजर। संवाद