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कालोनियों में घर में खुली दुकानों को आधी फीस में कॉमर्शियल कराने का मौका मिला
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कामर्शियल करानी होंगी कॉलोनियों में खुली दुकानें
अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। शहर की कालोनियों के अंदर घर में दुकान खोलकर बैठे लोगों को नगर निगम ने कार्रवाई करने से पहले एक मौका दिया है। ऐसे लोग 31 मार्च तक आधी फीस जमा कराकर दुकानों को कामर्शियल करा सकते हैं। कामर्शियल नहीं कराने पर नगर निगम की ओर से 31 मार्च के बाद दुकान मालिकों को नोटिस दिया जाएगा और दुकानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
शहर की दो दर्जन से ज्यादा कॉलोनियों में घरों के अंदर करीब दो हजार से ज्यादा दुकानें खुली हुई हैं। लेकिन उनमें से कई मकान मालिक ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक दुकानों को कामर्शियल नहीं कराया गया है। जिससे निगम को चूना लगाया जा रहा है। रिहायशी क्षेत्र में चल दुकानों को कामर्शियल कराने के लिए पहले जहां 12 हजार 180 रुपये प्रति वर्ग मीटर गज फीस देनी पड़ती थी। खाली प्लाट पर 11 हजार रुपये फीस जमा करानी होती थी। अब लोगों को मात्र 6090 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जमा कराने होंगे। निगम के अधिकारियों का कहना है कि शहर के लोगों ने 6090 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दुकानों को 31 मार्च तक कामर्शियल में नहीं कराया तो 31 मार्च के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार के आदेश पर निगम की ओर से लोगों को मौका दिया गया है। 31 मार्च के बाद निगम की ओर से मकान मालिकों को नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया तो दुकानों को सील करने का काम शुरू कर दिया जाएगा।
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मकानों के अंदर चल रही दुकानों को 31 मार्च तक 6090 रुपये जमा कराकर कामर्शियल में बदला जा सकता है। इसके बाद दुकान मालिकों को नोटिस देकर सील करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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-विक्रम सिंह, कार्यकारी अधिकारी नगर निगम
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अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। शहर की कालोनियों के अंदर घर में दुकान खोलकर बैठे लोगों को नगर निगम ने कार्रवाई करने से पहले एक मौका दिया है। ऐसे लोग 31 मार्च तक आधी फीस जमा कराकर दुकानों को कामर्शियल करा सकते हैं। कामर्शियल नहीं कराने पर नगर निगम की ओर से 31 मार्च के बाद दुकान मालिकों को नोटिस दिया जाएगा और दुकानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
शहर की दो दर्जन से ज्यादा कॉलोनियों में घरों के अंदर करीब दो हजार से ज्यादा दुकानें खुली हुई हैं। लेकिन उनमें से कई मकान मालिक ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक दुकानों को कामर्शियल नहीं कराया गया है। जिससे निगम को चूना लगाया जा रहा है। रिहायशी क्षेत्र में चल दुकानों को कामर्शियल कराने के लिए पहले जहां 12 हजार 180 रुपये प्रति वर्ग मीटर गज फीस देनी पड़ती थी। खाली प्लाट पर 11 हजार रुपये फीस जमा करानी होती थी। अब लोगों को मात्र 6090 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जमा कराने होंगे। निगम के अधिकारियों का कहना है कि शहर के लोगों ने 6090 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दुकानों को 31 मार्च तक कामर्शियल में नहीं कराया तो 31 मार्च के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार के आदेश पर निगम की ओर से लोगों को मौका दिया गया है। 31 मार्च के बाद निगम की ओर से मकान मालिकों को नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया तो दुकानों को सील करने का काम शुरू कर दिया जाएगा।
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मकानों के अंदर चल रही दुकानों को 31 मार्च तक 6090 रुपये जमा कराकर कामर्शियल में बदला जा सकता है। इसके बाद दुकान मालिकों को नोटिस देकर सील करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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-विक्रम सिंह, कार्यकारी अधिकारी नगर निगम