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Sonipat News: 74 जोन में खुलेंगे 148 शराब ठेके, खिजरपुर अहीर व ताजपुर तिहाड़ खुर्द में नहीं बिकेगी शराब

Fri, 17 May 2024 11:20 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Fri, 17 May 2024 11:20 PM IST
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148 liquor vends will open in 74 zones, liquor will not be sold in Khizarpur Ahir and Tajpur Tihar Khurd.
फोटो 02: नरेंद्र कौशिक, उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त
सोनीपत। प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति के तहत अब जिले में 74 जोन में 148 शराब ठेके खोले जाएंगे। इस बार गांव खिजरपुर अहीर व ताजपुर तिहाड़ खुर्द में शराब ठेका नहीं खुलेगा। 10 हजार की आबादी वाले गांवों में दो से ज्यादा शराब के ठेके नहीं खोले जाएंगे। देसी शराब व अंग्रेजी शराब पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। इससे वर्ष 2024-25 के दौरान बिकने वाली शराब महंगी होगी।
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हर जोन के लिए रिजर्व प्राइज पिछले वर्ष से सात फीसदी ज्यादा रहेगा। शहर में सुबह 8 से रात 12 बजे तक और ग्रामीण क्षेत्र में अप्रैल से अक्तूबर के दौरान रात 11 बजे व नवंबर से मार्च तक रात 10 बजे तक ही शराब ठेके खोले जा सकेंगे। सरकार की ओर से शराब पर एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी कर दी गई है। 750 एमएल देसी शराब अब 175 रुपये, देसी शराब अध्धा अब 105 रुपये और देसी शराब पव्वा अब 60 रुपये में मिलेगा। नई आबकारी नीति 12 जून से लागू होगी। अगले वर्ष 11 जून तक जारी रहेगी।
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अंग्रेजी शराब के हर ब्रांड पर औसतन दो फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। नए ठेकों के आवंटन के लिए ई-टेंडिंरग प्रक्रिया भी 25 मई के बाद शुरू होगी। अभी तक प्रावधान था कि पांच हजार लोगों की आबादी पर एक ठेका, 10 हजार आबादी पर दो ठेके और 10 हजार से अधिक लोगों की आबादी पर तीन शराब के ठेके खोले जा सकते थे। मगर इस बार पांच हजार से अधिक आबादी पर सिर्फ दूसरा ठेका ही खोला जा सकेगा।
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इस साल जिले के गांव खिजरपुर अहीर व ताजपुर तिहाड़ खुर्द में शराब के ठेके नहीं खुलेंगे। सरकार के मानदंडों पर सिर्फ दो पंचायतें ही खरी उतर पाईं। वर्ष 2023-24 के दौरान गांव आंवली में शराब ठेका नहीं खुला था। ठेकेदार इस बार अतिरिक्त फीस भरकर उप ठेके ले सकेंगे।
इंसेट
जिले में तीन बार, तीन-तीन लाख रुपये ज्यादा में मिलेंगे
जिले में जीटी रोड के साथ तीन बार चल रहे है। कुंडली टीडीआई, एथनिक इंडिया राई और कुराड़ मोड़ के पास एफबीआई बार चल रहे हैं। पहले इन्हें 12 लाख रुपये वार्षिक में दिए जाते थे। अब यह 15 लाख रुपये में मिलेंगे। विदेशी शराब पर क्यूआर कोड-आधारित ट्रैक और ट्रेस प्रणाली अनिवार्य की है।
ठेकेदार के लिए यह हैं जरूरी
शराब ठेकेदार को ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए 1.50 लाख रुपये फीस जमा करनी होगी। ठेकेदार के लिए इस बार परिवार पहचान पत्र अनिवार्य किया गया है। वहीं आधार कार्ड संख्या और आईसीएआई से पंजीकृत चार्टेड अकाउंटेंट से जारी किए जाने वाला 60 लाख रुपये आय का प्रमाणपत्र जमा कराना होगा।

वर्जन
सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत शराब के दाम बढ़ाए गए हैं। नए ठेकों का आवंटन ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के तहत 25 मई के बाद होगा। 74 जोन में 148 शराब ठेके खाेले जाएंगे। गांव खिजरपुर अहीर व ताजपुर तिहाड़ खुर्द में कोई ठेका नहीं खुलेगा।-नरेंद्र कौशिक, उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोनीपत
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