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Sonipat News: नौ वर्ष की बच्ची से अनैतिक कार्य करने के दोषी को 10 वर्ष की कैद

Fri, 09 Feb 2024 01:56 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Fri, 09 Feb 2024 01:56 AM IST
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10 years imprisonment to a man found guilty of committing immoral acts with a nine year old girl
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने नौ साल की बच्ची को घर से लेकर जाकर उसके साथ अनैतिक कृत्य करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।
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सदर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित बच्ची की मां ने 12 मई 2023 को पुलिस को शिकायत दी थी कि उनके पड़ोसी गांव का रिंकू उनके गांव में पेयजल की सप्लाई करने आता था। वह उनके घर पर भी पेयजल का जग देकर जाता था। उन्होंने बताया था कि आरोपी 11 मई, 2023 को दोपहर बाद बाइक पर उनके घर आया था। उसने कहा था कि उसे गेहूं का बैग लेकर आना है। इसके लिए अपनी बेटी को उनके साथ भेज दो, यह बैग को पीछे पकड़कर बैठ जाएगी। इस पर बच्ची की मां ने मदद के नाम पर बच्ची को उसके साथ भेज दिया था। बाद में आरोपी बच्ची को घर के बाहर उतारकर भाग गया था। बच्ची ने घर आकर मां को बताया था कि आरोपी ने नहर के पास ले जाकर उसके साथ अनैतिक कृत्य किया है। इस पर मामले की शिकायत पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में तत्कालीन जांच अधिकारी एसआई उषा की टीम ने कार्रवाई करते हुए 14 मई, 2023 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
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मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने आरोपी को दोषी करार दिया। उसे भादंसं की धारा 376एबी में दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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