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रिश्ते में भांजी संग दुष्कर्म करने के दोषी व्यक्ति को 10 साल कैद

Sun, 01 Sep 2019 01:51 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 01 Sep 2019 01:51 AM IST
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10 year imprisonment in rape case
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) डीआर चालिया की अदालत ने रिश्ते की भांजी संग दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी व्यक्ति को दोषी करार दिया है। दोषी को अदालत ने दस साल कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देेने पर दो साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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विदित रहे कि सिटी थाना क्षेत्र की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी ने 25 सितंबर, 2018 को सिटी थाना में अपने रिश्ते के मामा पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। अपने नाना संग पुलिस थाने में आई किशोरी ने बताया कि रोहतक के गांव में उसका ननिहाल है। उसका रिश्ते में मामा राजेश (36) अक्सर उनके घर आता था। किशोरी ने उस समय बताया था कि करीब डेढ़ साल पहले उसका रिश्ते में मामा लगने वाला राजेश कुमार उनके घर आया था। उस समय वह घर पर अकेली थी। उसकी मां व बहन बाजार गई थी। किशोरी ने बताया था कि राजेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। उसके बाद वह कई बार उससे दुष्कर्म कर चुका था। लगातार प्रताड़ना के बाद उसने अपने मामा व नाना को इससे अवगत कराया था। जिस पर वह अपने नाना के साथ थाने में आई थी। पुलिस ने किशोरी के बयान पर 6 पोक्सो एक्ट व आईपीसी की धारा 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए 7 अक्तूबर, 2018 को आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश किया था। जहां उसे जेल भेज दिया गया था। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे डीआर चालिया की अदालत ने राजेश को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 6 पोक्सो एक्ट में 10 साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा आईपीसी की धारा 506 में तीन साल कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दो साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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