फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   traffic police has written rules and fines on flex for making resident aware

ट्रैफिक पुलिस ने शहरवासियों को जागरूक करने के लिए फ्लैक्स पर लिखवाया नियम और जुर्माना

Mon, 09 Sep 2019 10:39 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 09 Sep 2019 10:39 PM IST
विज्ञापन
traffic police has written rules and fines on flex for making resident aware
लोगों को चालान के प्रती जागरूक करते इंस्पेक्टर बहादुर सिंह। - फोटो : Sirsa
यातायात नियमों को लेकर नये वाहन मोटर अधिनियम 2019 की जानकारी देने के लिए शहर की ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को जागरूक किया। जिसके चलते लाल बत्ती, सांगवान चौक व नेशनल कॉलेज में प्वाइंट बनाए ताकि आते-जाते हर व्यक्ति को नये जुर्मानों से अवगत करवाया जा सके। हालांकि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान नहीं काटे गए। एक फ्लैक्स पर नियमों का उल्लंघन व उनका जुर्माना लिखा हुआ था। ताकि हर चालक को नियमों के बारे में अवगत किया जा सके।
विज्ञापन

जागरूक अभियान एसएचओ बहादुर सिंह की देखरेख में चलाया गया। उन्होंने बताया कि 1 सितंबर से नये वाहन मोटर अधिनियम जारी कर दिए गए हैं। लेकिन अधिकतर लोगों को यह नहीं पता कि चालान का जुर्माना कई गुणा बढ़ा दिया गया है। चालान होने के बाद उन्हें जुर्माना राशि मालूम पड़ती है। कई बार तो वाहन के मुकाबले जुर्माना राशि अधिक होती है। एक बार चालान होने पर उसका भुगतान करना ही पड़ता है। उन्होंने बताया कि शहर में कई जगहों पर चालान तो काटे ही जा रहे हैं साथ ही शहरवासियों को जागरूक करने के लिए भी अभियान चलाए जा रहे हैं। साथ ही ट्रैफिक विभाग की एक टीम स्कूलों में जाकर प्रतिदिन बच्चों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी देती है ताकि विद्यार्थी ट्रैफिक नियमों के बारे जागरूक हो सकें।
विज्ञापन

एसएचओ ने पार्किंग को लेकर प्रिंसिपल से की बातचीत : नेशनल कॉलेज में पार्किंग को लेकर एसएचओ ने प्रिंसिपल से बात की। प्राचार्य रामकुमार जांगड़ा ने बताया कि कॉलेज में पार्किंग की सुविधा मौजूद है। जिसमेें विद्यार्थी तीन सौ रुपये देकर पार्किंग में वाहन को खड़ा कर सकते हैं। इसके लिए हमने गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया है। अगर फिर भी कोई मोटरसाइकिल बाहर खड़ा करता है तो यातायात नियमों के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

वाहन चलाते समय सेफ्टी बहुत जरूरी : एसएचओ
एसएचओ बहादुर सिंह ने बताया कि सड़क पर वाहन चलाते समय सेफ्टी बहुत जरूरी है। इसलिए कागजात को पूरा रखें। अगर किन्हीं परिस्थितियों में आपकी दुर्घटना होती है और अगर आप रोड सेफ्टी के दिशा-निर्देशों के अनुसार हो तो आप सुरक्षित रहेंगे। हेलमेट, सीट बेल्ट पहन कर वाहन न चलाएं व कागजात को पूरा रखें।

शहर में नये वाहन मोटर अधिनियम 2019 को लेकर जागरूक किया जा रहा है। अधिकतर लोगों को नये वाहन मोटर अधिनियम के बारे में पता नहीं है। इसलिए ट्रैफिक पुलिस शहर के अलग अलग प्वाइंट पर लोगों को जागरूक कर रही है।
-बहादुर सिंह, एसएचओ, ट्रैफिक पुलिस, सिरसा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed