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अगले 15 दिन कोरोना से बचाव और फैलाव के दृष्टिगत महत्वपूर्ण

Sun, 22 Mar 2020 09:42 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 22 Mar 2020 09:42 PM IST
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the next 15 days are importent  for the rescue frome corona
कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जहां तक संभव हो सके सभी सरकारी भवनों, इमारतों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर स्थापित करवाएं तथा हैंड सैनिटाइजर लगाया जाए। यह बातें उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक हित में परामर्श जारी करते हुए कही।
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उपायुक्त ने कहा कि जहां तक संभव हो सके विभागीय बैठकें वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से करवाई जाए। इसके साथ-साथ बैठक में कम से कम लोग एकत्रित हों, यह सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कार्यालयों या कार्य स्थलों की उचित तथा बार-बार सफाई करवाना सुनिश्चित करें। विशेषकर छूने वाली सतह, ग्रीलिंग, दरवाजों के हैंडल की अच्छे से सफाई की जाए और शौचालयों में हैंड सैनिटाइजर, साबुन, पानी की समुचित व्यवस्था करवाई जाए। उपायुक्त बिढान ने अधिकारियों को सलाह दी है कि वे अपने स्वास्थ्य की देखभाल रखें और अस्वस्थ महसूस करने पर सरकार की हिदायतों अनुसार खुद को घर पर ही क्वारनटाइन करें। उन्होंने सभी विभाग के अध्यक्षों को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग की सलाह पर ही अधिकारी अथवा कर्मचारी का अवकाश स्वीकृत करें। इसके अलावा कोरोना वायरस से बचाव के लिए भारत और राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायतों की भी पालना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने सभी सरकारी और गैर सरकारी विभागों तथा संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ सफाई कर्मियों को कोरोना वायरस से बचाव संबंधी सामग्री उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें और उन्हें कोरोना वायरस से बचाव और सावधानियों के बारे में बारीकी से अवगत करवाएं।
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उपायुक्त ने आमजन से आह्वान किया कि कम से कम अगले 15 दिनों कोरोना वायरस के बचाव और फैलाव के दृष्टिगत अति महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इस अवधि में अपने संस्थानों में कोई भी आयोजन न करें और लोगों को भी इस संबंध में जागरूक करें। कोरोना वायरस के बचाव के लिए प्रचार कार्यों में सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं जिला प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना को महामारी रोग घोषित करने के बाद महामारी रोग अधिनियम-1897 के अंतर्गत इसके संबंध में भ्रामक प्रचार करना तथा अनाधिकृत रिपोर्ट का प्रसारण या प्रकाशन करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने से आमजन के बीच दहशत का माहौल पैदा होता है, इसलिए ऐसा करने वाले व्यक्ति, संस्थान व संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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अफवाह और शंका दूर करने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित
स्थानीय लघु सचिवालय स्थित एसडीएम सिरसा कार्यालय में कोरोना वायरस को लेकर भ्रामक प्रचार और अफवाहों और शंका दूर करने के लिए नागरिक हित में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। आमजन कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 01666-247345 पर कोरोना वायरस के संबंध में भ्रामक प्रचार या अफवाह की सत्यता जान सकता है। एसडीएम जयवीर यादव ने बताया कि उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान के निर्देशानुसार एसडीएम कार्यालय सिरसा में कोरोना वायरस के संबंध में अफवाहों की सत्यता जानने तथा गलत अफवाह फैलाने वालों की सूचना देने के उद्देश्य से कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला में कोरोना वायरस के बचाव और इसे फैलने से रोकने के लिए सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसलिए सभी नागरिक प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के बचाव और निवारण हेतु किए गए प्रबंधों और तैयारियों में अपना सहयोग करें।
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