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Sirsa News: छात्रा का पीछा करने के आरोपी को मिली जमानत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Jun 2025 11:20 PM IST
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The accused of stalking a student got bail
सिरसा। चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय की छात्रा का पीछा करने व उसे अश्लील इशारे करने वाले आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने बुधवार को जमानत दे दी। आरोपी के खिलाफ अक्तूबर 2024 को रोड़ी थाना पुलिस ने अभियोग दर्ज किया था। पुलिस को दिए बयान में पीड़ित छात्रा ने बताया था कि वह चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में पढ़ती है।
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28 अक्तूबर 2024 को वह घर से विश्वविद्यालय जा रही थी। इसी दौरान गांव अलीकां निवासी गुरतेज सिंह उसका पीछा करने लगा और उसे अश्लील इशारे करने शुरू कर दिए। उसने उसने आपत्ति जताई तो गुरतेज सिंह ने उसे गालियां देनी शुरू कर दी। उसने घर जाकर अपनी मां को इस बारे में बताया।
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इसके बाद पीड़िता ने 29 अक्तूबर को पुलिस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 30 अक्तूबर को आरोपी गुरतेज सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सात मार्च 2025 को न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। 13 मार्च को न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद आरोपी ने 16 जून को अदालत में जमानत याचिका दायर की। बुधवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवजीत क्लेयर ने आरोपी गुरतेज सिंह को जमानत दे दी।
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