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Sirsa News: नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी सबूतों के अभाव में बरी

Fri, 09 Oct 2026 10:45 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Fri, 09 Oct 2026 10:45 PM IST
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The accused in the minor rape case was acquitted due to lack of evidence
सिरसा। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी धर्मप्रीत सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। मामले में डबवाली सदर थाना पुलिस ने आठ फरवरी 2024 को प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोपी पंजाब का रहने वाला है।
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शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि उसकी पत्नी को दो माह पहले बच्चा हुआ था। उसकी नाबालिग साली देखभाल के लिए उनके घर आई हुई थी। आरोप था कि सात फरवरी 2024 को धर्मप्रीत सिंह उसकी साली को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर नाबालिग को बरामद किया और उसकी काउंसिलिंग करवाई।
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इस दौरान नाबालिग ने आरोपी पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने मामले में दुष्कर्म की धारा जोड़कर 24 अगस्त 2024 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल की अदालत ने सबूतों के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया। संवाद
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घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म का आरोप

सिरसा। शहरी क्षेत्र में एक महिला से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। महिला ने शिकायत में बताया कि सात अक्तूबर दोपहर के समय वह घर पर अकेली थी। इसी दौरान सुमित नाम का युवक घर में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जांच अधिकारी सत्यवीर कुमार का कहना है कि आरोपी सुमित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। संवाद
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