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Sirsa News: देवेंद्र गग्गू हत्याकांड में आरोपी स्वराज को मिली जमानत
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सिरसा। देवेंद्र सिंह उर्फ गग्गू हत्याकांड में आरोपी स्वराज सिंह उर्फ शिवराज को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने नियमित जमानत दे दी है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गांव चक 4 केएसपी निवासी स्वराज सिंह को हत्या के आरोपियों को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कालांवाली थाना पुलिस ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। 9 अक्तूबर को जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी के बयान और आरोपी की भूमिका पर विचार करने के बाद न्यायालय ने याचिका मंजूर कर ली।
सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी सुनील कुमार ने न्यायालय को बताया कि स्वराज सिंह पर हत्याकांड में शामिल आरोपियों को पनाह देने का आरोप है। इसी आधार पर उसके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है। जांच अधिकारी के अनुसार, आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 212 के तहत अपराध बनता है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश नवजीत ने आदेश में कहा कि प्राथमिकी में स्वराज सिंह का नाम उन लोगों में शामिल है जिन्होंने कथित तौर पर 10 जून 2024 को देवेंद्र सिंह उर्फ गग्गू पर हमला किया था। हालांकि जांच अधिकारी के बयान से स्पष्ट हुआ कि जांच एजेंसी ने आरोपी की भूमिका आईपीसी की धारा 212 तक सीमित मानी है और उसके खिलाफ किसी अन्य अपराध में संलिप्तता की बात नहीं कही। इन तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने नियमित जमानत मंजूर कर दी।
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तेजधार हथियारों से किया था हमला
गांव गदराना निवासी देवेंद्र सिंह उर्फ गग्गू 10 जून 2024 की सुबह अपने दोस्त संदीप सिंह के साथ सैर पर गया था। घर लौटते समय 10 से 12 लोगों ने उस पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। वारदात के बाद आरोपी हवाई फायर करते भाग गया। गंभीर रूप से घायल देवेंद्र सिंह को कालांवाली अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद संदीप सिंह के बयान पर कालांवाली थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने स्वराज सिंह को हत्याकांड के आरोपियों को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
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सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी सुनील कुमार ने न्यायालय को बताया कि स्वराज सिंह पर हत्याकांड में शामिल आरोपियों को पनाह देने का आरोप है। इसी आधार पर उसके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है। जांच अधिकारी के अनुसार, आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 212 के तहत अपराध बनता है।
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश नवजीत ने आदेश में कहा कि प्राथमिकी में स्वराज सिंह का नाम उन लोगों में शामिल है जिन्होंने कथित तौर पर 10 जून 2024 को देवेंद्र सिंह उर्फ गग्गू पर हमला किया था। हालांकि जांच अधिकारी के बयान से स्पष्ट हुआ कि जांच एजेंसी ने आरोपी की भूमिका आईपीसी की धारा 212 तक सीमित मानी है और उसके खिलाफ किसी अन्य अपराध में संलिप्तता की बात नहीं कही। इन तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने नियमित जमानत मंजूर कर दी।
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तेजधार हथियारों से किया था हमला
गांव गदराना निवासी देवेंद्र सिंह उर्फ गग्गू 10 जून 2024 की सुबह अपने दोस्त संदीप सिंह के साथ सैर पर गया था। घर लौटते समय 10 से 12 लोगों ने उस पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। वारदात के बाद आरोपी हवाई फायर करते भाग गया। गंभीर रूप से घायल देवेंद्र सिंह को कालांवाली अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद संदीप सिंह के बयान पर कालांवाली थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने स्वराज सिंह को हत्याकांड के आरोपियों को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार किया था।