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Sirsa News: नशा तस्कर को 10 साल की कैद सहित एक लाख रुपये जुर्माना

Sat, 06 Jan 2024 11:02 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sat, 06 Jan 2024 11:02 PM IST
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smuggler fined Rs 1 lakh along with 10 years imprisonment
सिरसा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार की अदालत ने शनिवार को मादक पदार्थ अधिनियम के तहत नामजद आरोपी को दोषी पाए जाने पर 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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मामले के अनुसार बड़ागुढा पुलिस ने एक अगस्त 2020 को आरोपी संदीप सिंह उर्फ बब्बू निवासी मल्लेवाला के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. अशोक कुमार ने आरोपी संदीप सिंह को दोषी करार दिया। अदालत की ओर से नशा तस्कर संदीप सिंह को 10 साल के कठोर कारावास के साथ एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया।
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