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Sirsa News: मोबाइल छीनने वाले युवक को सात साल की सजा
Sat, 27 Apr 2024 12:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Sat, 27 Apr 2024 12:10 AM IST
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सिरसा। मोबाइल छीनने (स्नेचिंग) के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने युवक को दोषी करार देते हुए 7 साल कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में शहर थाना सिरसा पुलिस ने जुलाई 2023 में एफआईआर दर्ज की थी।
मामले के अनुसार शहर के नोहरिया बाजार की गली कांडा वाली निवासी पुनीत 22 जुलाई 2023 को घर से ब्रेड लेने के लिए पैदल बाजार जा रहा था। घंटाघर चौक के पास जब वह अपनी मां को फोन करने लगा तो इतने में पिछले से एक बाइक सवार युवक आया और उसके हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गया। पुनीत ने डायल 112 पर घटना की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुनीत का बयान दर्ज किया।
पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस ने वारदात की गुत्थी को सुलझाते हुए साजन पुत्र बिट्टू राम निवासी चनुवाला रोड बैगा पुराना जिला मोगा पंजाब को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नितिन किनरा ने आरोपी साजन को दोषी करार देते हुए 7 साल कैद की सजा सुना दी।
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मामले के अनुसार शहर के नोहरिया बाजार की गली कांडा वाली निवासी पुनीत 22 जुलाई 2023 को घर से ब्रेड लेने के लिए पैदल बाजार जा रहा था। घंटाघर चौक के पास जब वह अपनी मां को फोन करने लगा तो इतने में पिछले से एक बाइक सवार युवक आया और उसके हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गया। पुनीत ने डायल 112 पर घटना की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुनीत का बयान दर्ज किया।
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पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस ने वारदात की गुत्थी को सुलझाते हुए साजन पुत्र बिट्टू राम निवासी चनुवाला रोड बैगा पुराना जिला मोगा पंजाब को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नितिन किनरा ने आरोपी साजन को दोषी करार देते हुए 7 साल कैद की सजा सुना दी।
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