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Sirsa News: महिला का पर्स छीनने वाले दोषी को सात साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Jul 2025 11:37 PM IST
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Seven years imprisonment to the accused who snatched woman's purse
सिरसा। महिला का पर्स छीनने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार को एक आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपियों के खिलाफ डबवाली शहर थाना पुलिस ने 29 मई 2019 को अभियोग दर्ज किया था। मामले के अनुसार, डबवाली निवासी ज्योति वर्मा 29 मई को रिक्शा पर सवार होकर बाजार जा रही थी।
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इसी दौरान बाइक पर सवार होकर दो युवक आए और उसका पर्स छीनकर भाग गए। घटना की सूचना मिलने पर शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ज्योति वर्मा का बयान दर्ज कर अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए सुखविंदर सिंह व हरमन सिंह निवासी कोलियांवाली जिला मुक्तसर पंजाब को गिरफ्तार कर लिया।
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इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश नितिन किनरा ने आरोपी सुखविंदर सिंह को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुना दी, जबकि आरोपी हरमन सिंह को सबूत के अभाव में बरी कर दिया।
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