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Sirsa News: मौजूदा बार प्रधान ने फिर चुनाव लड़ने का किया एलान, उप प्रधान नहीं जताएंगे दावा

Tue, 17 Dec 2024 11:59 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Tue, 17 Dec 2024 11:59 PM IST
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Present Bar Pradhan announces to contest elections again, Deputy Pradhan will not stake claim
सिरसा। जिला बार एसोसिएशन का चुनाव 28 फरवरी 2025 को होगा। बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा ने चुनाव की घोषणा कर दी है। तारीख का एलान होने के साथ ही सिरसा बार में चुनावी हलचल भी शुरू हो गई है। सिरसा बार एसोसिएशन के मौजूदा प्रधान आदित्य राठौर ने फिर से प्रधान पद का चुनाव लड़ने का एलान कर दिया है।
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इस बार प्रधान पद पर 7 से ज्यादा अधिवक्ता अपनी दावेदारी जता सकते हैं। वहीं,मौजूदा उप प्रधान एडवोकेट लक्की दुग्गल ने इस बार चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है। बता दें कि जिला बार एसोसिएशन के करीब 2500 अधिवक्ता सदस्य हैं। इस बार चुनाव में देरी का कारण सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका रही। राज्य की बार एसोसिएशनों की ओर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बार एसोसिएशन का कार्यकाल 2 साल किए जाने की मांग की गई है। याचिका पर अभी फैसला नहीं आया है।
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बता दें कि पिछली बार आदित्य राठौर ने अपने प्रतिद्वंदी एडवोकेट जेबीएल गर्ग को आठ वोट से हराया था। कुल 1195 वोट पोल हुए थे, इनमें से आदित्य राठौर को 244 वोट मिले जबकि जेबीएल गर्ग को 236 वोट मिले थे। उप प्रधान पद पर एडवोकेट लक्की दुग्गल की 48 मतों से जीत हुई थी। उन्हें 473 वोट मिले। हारने वाले एडवोकेट अमित कुमार वर्मा को 425 वोट मिले थे। वहीं सचिव पद पर एडवोकेट जसविंदर सिंह सिद्धू की बड़ी जीत हुई थी। उन्हें ये जीत 516 वोटों से मिली। उन्होंने एडवोकेट विकास कुमार ढिल्लों को हराया था।
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प्रधान पद के लिए 10 वर्ष का अनुभव अनिवार्य

बार एसोसिएशन के उप प्रधान एडवोकेट लक्की दुग्गल ने बताया कि बार चुनाव को लेकर 28 फरवरी 2025 को मतदान होगा और इसी दिन शाम को मतगणना भी होगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार को 10 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उपाध्यक्ष एवं सचिव के लिए पांच वर्ष, संयुक्त सचिव पद के लिए तीन वर्ष का अनुभव होना है। इसके अलावा बार के सभी सदस्यों को वोट करने के लिए लाइब्रेरी से ली गईं किताबें जमा करानी होंगी। इसके साथ ही अपने चेंबर का बकाया बिजली का बिल भी जमा करना होगा। इसमें चूक होने पर सदस्य मतदान नहीं कर सकेंगे।
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