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Sirsa News: पत्नी व बेटी को जिंदा जलाकर मारने के मामले में आरोपी पति गिरफ्तार
Wed, 23 Sep 2026 11:24 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Wed, 23 Sep 2026 11:24 PM IST
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पुलिस हिरासत में आरोपी पति संदीप कुमार।
अदालत ने आरोपी को भेजा एक दिन के पुलिस रिमांड में
फोटो 13
संवाद न्यूज एजेंसी
चोपटा। गांव शक्कर मंदोरी में दहेज के लिए विवाहिता व उसकी दो साल की बेटी को जिंदा जलाकर मारने के मामले में चोपटा थाना पुलिस ने आरोपी पति संदीप को गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने आरोपी को एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है।
थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि 20 सितंबर को मृतका कविता के भाई सतीश की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग कविता को दहेज के लिए ताने देते थे और उसे परेशान किया जाता था।
शिकायत के आधार पर पति संदीप कुमार, सास शांति देवी, ससुर ओम सहारण व ननद के खिलाफ दहेज हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। मृतका के भाई सतीश ने पुलिस को बताया कि कविता ने 20 सितंबर को दोपहर को उससे और अपने पिता बनारसी दास से फोन पर बात की थी।
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इसके करीब एक घंटे बाद ढाई बजे उसके ससुर के मोबाइल से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को गांव का सरपंच बताते हुए कविता के जलने की सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे तो कविता की मौत हो चुकी थी। परिजनों के अनुसार, कविता की शादी करीब चार वर्ष पहले हुई थी।
आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। करीब दो वर्ष पहले भी इस मामले को लेकर पंचायत हुई थी। कविता 14 सितंबर को ही अपने ससुराल गई थी।
भाई का यह भी आरोप है कि ससुराल वाले कविता को गृहस्थ जीवन छोड़कर एक आश्रम की सेविका बनने का दबाव डाल रहे थे। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी पति को कोर्ट में पेश कर एक दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। रिमांड अवधि में मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की जाएगी।
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फोटो 13
संवाद न्यूज एजेंसी
चोपटा। गांव शक्कर मंदोरी में दहेज के लिए विवाहिता व उसकी दो साल की बेटी को जिंदा जलाकर मारने के मामले में चोपटा थाना पुलिस ने आरोपी पति संदीप को गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने आरोपी को एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है।
थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि 20 सितंबर को मृतका कविता के भाई सतीश की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग कविता को दहेज के लिए ताने देते थे और उसे परेशान किया जाता था।
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शिकायत के आधार पर पति संदीप कुमार, सास शांति देवी, ससुर ओम सहारण व ननद के खिलाफ दहेज हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। मृतका के भाई सतीश ने पुलिस को बताया कि कविता ने 20 सितंबर को दोपहर को उससे और अपने पिता बनारसी दास से फोन पर बात की थी।
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इसके करीब एक घंटे बाद ढाई बजे उसके ससुर के मोबाइल से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को गांव का सरपंच बताते हुए कविता के जलने की सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे तो कविता की मौत हो चुकी थी। परिजनों के अनुसार, कविता की शादी करीब चार वर्ष पहले हुई थी।
आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। करीब दो वर्ष पहले भी इस मामले को लेकर पंचायत हुई थी। कविता 14 सितंबर को ही अपने ससुराल गई थी।
भाई का यह भी आरोप है कि ससुराल वाले कविता को गृहस्थ जीवन छोड़कर एक आश्रम की सेविका बनने का दबाव डाल रहे थे। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी पति को कोर्ट में पेश कर एक दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। रिमांड अवधि में मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की जाएगी।