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धोखाधड़ी से मुआवजा राशि हड़पने के दोषी को एक साल कैद और जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 20 May 2022 11:21 PM IST
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One year imprisonment and fine for fraudulently grabbing compensation amount
सिरसा। धोखाधड़ी से बुजुर्ग विधवा महिला की जमीन की मुआवजा राशि हड़पने के मामले में न्यायालय ने आरोपी जयचंद को दोषी करार देते हुए एक साल कैद व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर एक सप्ताह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में दोषी के खिलाफ शहर थाना पुलिस ने अगस्त 2016 को केस दर्ज किया था। फैसला सुनाए जाने से पहले जयचंद ने न्यायालय से गुहार लगाते हुए कहा कि वह बूढ़ा और दिव्यांग है। इसके अलावा वह गरीब है और उसके सिवाय परिवार में कोई कमाने वाला नहीं। दोषी के वकील ने कहा कि वह अपने कृत्य पर पश्चाताप कर रहा है। इसके बाद न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोषी की पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उसे एक साल कैद की सजा सुनाई जाती है।
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कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई थी एफआईआर
मामले के अनुसार गांव नेजाडेला कलां निवासी दुर्गा बाई की घग्घर नदी किनारे जमीन है। सरकार ने घग्घर नदी पर पुल बनाने के लिए दुर्गा बाई की जमीन अधिगृहीत की थी। नेजाडेला कलां निवासी जयचंद ने साजिश के तहत फर्जी कागजात तैयार करके इस जमीन का मालिक खुद को बताकर सरकार से मुआवजा राशि ले ली। इसका पता चलने पर दुर्गा बाई ने कोर्ट में इस्तगासा दायर किया। इसके बाद कोर्ट ने पुलिस को जयचंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। 23 अगस्त 2016 को शहर थाना पुलिस ने जयचंद के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया।
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