फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   Mobile van will provide information about laws

Sirsa News: कानूनों की जानकारी देगी मोबाइल वैन

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Jun 2025 11:04 PM IST
विज्ञापन
Mobile van will provide information about laws
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश सिंघल मोबाइल वैन को रवाना करते हुए
सिरसा। राज्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देशानुसार एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीष जिंदिया के मार्गदर्शन में मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश सिंघल ने मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वैन गांव-गांव जाकर आमजन को कानून संबंधी जानकारी व योजनाओं के प्रति जागरूक करेगी।
विज्ञापन


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रवेश सिंगला ने बताया कि यह अभियान पूरे जून माह में जिला सिरसा, डबवाली व ऐलनाबाद के विभिन्न गांवों में चलाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य विधिक सहायता को जन-जन तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि मोबाइल वैन को पैनल अधिवक्ता साधना मित्तल व पैरा लीगल वॉलंटियर सोनिया के साथ रवाना किया गया।
विज्ञापन

वैन के माध्यम से न्याय सबके लिए संदेश का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इसके साथ ही नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 व जिला प्राधिकरण का हेल्पलाइन नंबर 01666-247002 को भी जन-जन तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान के तहत आमजन को आगामी 12 जुलाई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी जागरूक किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके अलावा कृषि, समाज कल्याण, श्रम कल्याण, चुनाव संबंधी योजनाएं और नालसा एवं हालसा की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। इस मौके पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजन वालिया, सुमित गर्ग एवं नितिन किनरा, बार उपप्रधान अनुज गनेरीवाला, बार सचिव तथा अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed