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Sirsa News: प्रॉपर्टी टैक्स बिल सही है तो ऑनलाइन सत्यापन कर उठाएं 15 प्रतिशत छूट का लाभ

Sat, 09 Sep 2023 11:19 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sat, 09 Sep 2023 11:19 PM IST
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If the property tax bill is correct then do online verification and avail 15 percent discount.
संवाद न्यूज एजेंसी,
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सिरसा। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने शहरवासियों को 15 प्रतिशत प्रॉपर्टी टैक्स पर छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट उनको ही मिलेगी, जिनका प्रॉपर्टी टैक्स बिल सही है और वे नियमित रूप से टैक्स भर रहे हैं। इनको यूएलबीएचआरवाइएनडीसी डॉट इन पर जाकर सत्यापन करना है। इसके साथ ही वे मौजूदा वित्त वर्ष में 15 प्रतिशत छूट के लाभ के पात्र हो जाएंगे। इस छूट का लाभ प्रॉपर्टी मालिक 30 सितंबर तक ही प्राप्त कर सकते हैं।
बता दें कि नियमित रूप से प्रॉपर्टी टैक्स भरने वाले प्रॉपर्टी धारकों को प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की छूट सरकार देती है, लेकिन याशी कंपनी के सर्वे के बाद लोगों के प्रॉपर्टी टैक्स बिलों में गड़बड़ियां देखने को मिली थीं। इसके बाद लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स बिल दुरुस्त करवाए थे। ऐसे में शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने ऐसे प्रॉपर्टी मालिकों का सही आंकड़ा पता लगाने के लिए स्वयं सत्यापन का तरीका अपनाया है। स्वयं सत्यापन से जहां प्रॉपर्टी का मालिक यह कहेगा कि उसके मौजूदा प्रॉपर्टी टैक्स बिल में कोई कमी नहीं है। मालिक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, कचरा चार्ज व विकास शुल्क आदि सभी सही है।
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तहसील से भी मिल रहा आंकड़ा
शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने प्रॉपर्टी संबंधी आवेदनों को कम करने के लिए एक नया तरीका अपना गया है। तहसील में रजिस्ट्री होने के साथ ही नए मालिक के संबंध में डाटा ऑनलाइन यूएलबी की साइट पर अपडेट हो जाता है। इससे लोगों को रजिस्ट्री करवाने के बाद नगर परिषद के चक्कर काटने नहीं पड़ते हैं। हालांकि प्रॉपर्टी के विभाजन को लेकर अभी तक पुरानी प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। उसमें प्रॉपर्टी का विभाजन होने के बाद नई आईडी बनानी पड़ती है। इसके बावजूद एक बड़े स्तर पर डाटा अब तहसील से अपडेट होने लगा है।
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कोट्स
नियमित रूप से प्रॉपर्टी टैक्स भरने वाले लोगों को सरकार ने 10 की जगह 15 प्रतिशत छूट का लाभ 30 सितंबर तक देने का निर्णय लिया है। जिन प्रॉपर्टी टैक्स मालिकों का प्रॉपर्टी टैक्स बिल सही है। वह यूएलबी की साइट पर स्वयं सत्यापित करें। स्वयं सत्यापन के साथ ही उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स छूट का लाभ मिल जाएगा। - संदीप मलिक, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सिरसा।
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