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Sirsa News: गोकुल सेतिया होगा गिरफ्तार, अदालत ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Jan 2023 10:26 PM IST
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Gokul Setia will be arrested, court rejects anticipatory bail plea
सिरसा। नगर परिषद में सेवादार पर रिश्वत लेने के आरोप लगाते हुए हंगामा करने के मामले में लगाई गई गोकुल सेतिया की अग्रिम जमानत को अदालत ने याचिका खारिज कर दी है। अब पुलिस गोकुल को गिरफ्तार करेगी।
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गोकुल सेतिया ने अग्रिम जमानत की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने की। उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया है। अब गिरफ्तारी के रास्ते खुले गए हैं। अभी तक गोकुल सेतिया पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पुलिस तलाश कर रही है।
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नगर परिषद कर्मचारियों ने की थी पुलिस ने मुलाकात, 31 तक का दिया अल्टीमेटम
गोकुल सेतिया पर एससीएसटी के तहत मामला दर्ज है। नगर परिषद कर्मचारियों ने शुक्रवार को एकत्र होकर थाने जाकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की थी। इस पर थाना प्रभारी ने गणतंत्र दिवस के चलते समय दिए जाने की बात कही। इस पर कर्मचारियों ने 31 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया।
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ये है मामला
11 जनवरी को गोकुल सेतिया अपने साथियों के साथ नगर परिषद कार्यालय पहुुंच गए। उन्होंने नगर परिषद के सेवादार पर रिश्वत लेने के आरोप लगाते हुए हंगामा किया और डेढ़ घंटे तक कार्यालय में ही बैठाए भी रखा। पीडित सेवादार की शिकायत पर गोकुल सेतिया के खिलाफ अभद्र व्यवहार करने और जातिसूचक गालियां देने का मामला दर्ज किया। मामले की जांच डीएसपी साधुराम कर रहे हैं।
याचिका खारिज हो गई है। गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं और नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे। --अमित बैनीवाल, शहर थाना प्रभारी, सिरसा।
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