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Sirsa News: नाबालिग की शादी करने पर परिजनों के एफआईआर दर्ज, जांच में लड़का 18 व लड़की मिली 16 वर्ष की

Sat, 15 Feb 2025 11:42 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sat, 15 Feb 2025 11:42 PM IST
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FIR registered against family members for marriage of minor, investigation found boy 18 and girl 16 years old
संवाद न्यूज एजेंसी
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ऐलनाबाद। नाबालिग लड़का-लड़की की शादी करने पर ऐलनाबाद पुलिस ने बाल विवाह निषेध अधिकारी रेखा अग्रवाल की शिकायत पर परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

बाल विवाह निषेध अधिकारी रेखा अग्रवाल ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया है कि उन्हें 11 दिसंबर 2024 को गांव भुर्टवाला में बाल विवाह करवाने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची टीम ने पाया कि सुरजीत बोयत अपने तीन बच्चों पुत्री कविता, बेटे मुकेश व मनोज की शादी 11 व 12 दिसंबर को करने जा रहा है। उसने इसके लिए कार्ड भी छपवाए। बाल विवाह निषेध अधिकारी रेखा अग्रवाल ने बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र जांचे तो मनोज की आयु 18 वर्ष पाई, जबकि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत लड़के की शादी की उम्र 21 वर्ष निर्धारित है। सुरजीत बोयत ने अपने बयान दर्ज करवाए कि वह मनोज का विवाह नहीं करवाएगा। केवल बालिग बच्चों की ही शादी करेगा। इसके बावजूद उसने मनोज का विवाह हनुमानगढ़ के गांव नौरंगदेसर निवासी रामप्रताप की पुत्री प्रियंका के साथ कर दिया।




पुलिस को दी शिकायत में बताया गया है कि जांच में लड़की की आयु 16 वर्ष पाई गई। शिकायत में विवाह में शामिल लोगों की सूची भी दी गई। ऐलनाबाद पुलिस ने लड़के के पिता सुरजीत, मां सुमन के अलावा लड़की के पिता रामप्रताप व मां सिलोचना और विवाह में शामिल हुए मनसुख, श्योचंद, मेनपाल व मनोज के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 9, 11 व 10 के तहत मामला दर्ज किया है। जांच अधिकारी सरोज बाला का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
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