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Sirsa News: सिकंदरपुर की बाहरी फिरनी से 25 सितंबर को हटेंगे अवैध कब्जे
Wed, 23 Sep 2026 12:15 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:15 AM IST
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अदालत से
जिला पुलिस से मांगी गई है फोर्स, 57 लोगों ने जमीन पर किया हुआ कब्जा
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। गांव सिकंदरपुर की बाहरी फिरनी पर किए गए अवैध कब्जों को प्रशासन की ओर से हटाया जाएगा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य अधिवक्ता ने यह जानकारी दी। उन्होंने न्यायाधीश हरकेश मनुजा को बताया कि कब्जे हटाने के लिए प्रशासन की ओर से ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने अनधिकृत निर्माण हटाने के आदेश की कार्रवाई के लिए पुलिस सहायता मांगी है। इसके लिए 25 सितंबर 2026 की तारीख निर्धारित की गई है। मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। गांव सिकंदरपुर निवासी सुखबीर सिंह ने जनवरी 2025 में अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
याचिका में बताया गया कि गांव की बाहरी फिरनी पर 50 से अधिक लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। इससे पहले हाईकोर्ट सितंबर 2024 में इस मामले में फैसला सुना चुका है। इसमें कोर्ट ने संबंधित विभाग को दो सप्ताह के भीतर अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए थे।
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कोर्ट को पूर्व में दी गई अनुपालन रिपोर्ट में सिरसा के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने बताया था कि तहसीलदार सिरसा ने 27 से 30 जनवरी 2022 के बीच गांव सिकंदरपुर की फिरनी की सीमांकन की प्रक्रिया पूरी की थी। सीमांकन में 57 लोगों के फिरनी पर कब्जे पाए गए हैं।
इसके बाद बीडीपीओ कार्यालय की ओर से ग्राम सचिव के माध्यम से कब्जाधारियों को हरियाणा पंचायती राज एक्ट की धारा 24(1) के तहत नोटिस जारी किए गए थे।
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जिला पुलिस से मांगी गई है फोर्स, 57 लोगों ने जमीन पर किया हुआ कब्जा
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। गांव सिकंदरपुर की बाहरी फिरनी पर किए गए अवैध कब्जों को प्रशासन की ओर से हटाया जाएगा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य अधिवक्ता ने यह जानकारी दी। उन्होंने न्यायाधीश हरकेश मनुजा को बताया कि कब्जे हटाने के लिए प्रशासन की ओर से ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने अनधिकृत निर्माण हटाने के आदेश की कार्रवाई के लिए पुलिस सहायता मांगी है। इसके लिए 25 सितंबर 2026 की तारीख निर्धारित की गई है। मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। गांव सिकंदरपुर निवासी सुखबीर सिंह ने जनवरी 2025 में अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
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याचिका में बताया गया कि गांव की बाहरी फिरनी पर 50 से अधिक लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। इससे पहले हाईकोर्ट सितंबर 2024 में इस मामले में फैसला सुना चुका है। इसमें कोर्ट ने संबंधित विभाग को दो सप्ताह के भीतर अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए थे।
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कोर्ट को पूर्व में दी गई अनुपालन रिपोर्ट में सिरसा के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने बताया था कि तहसीलदार सिरसा ने 27 से 30 जनवरी 2022 के बीच गांव सिकंदरपुर की फिरनी की सीमांकन की प्रक्रिया पूरी की थी। सीमांकन में 57 लोगों के फिरनी पर कब्जे पाए गए हैं।
इसके बाद बीडीपीओ कार्यालय की ओर से ग्राम सचिव के माध्यम से कब्जाधारियों को हरियाणा पंचायती राज एक्ट की धारा 24(1) के तहत नोटिस जारी किए गए थे।