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टोल फ्री नंबर 1950 पर मिलेगी चुनाव से जुड़ी जानकारी, मतदाता सूची शिकायतों का भी होगा समाधान : उपायुक्त
Thu, 27 Jun 2024 12:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Thu, 27 Jun 2024 12:58 AM IST
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सिरसा। मतदाताओं व आमजन की सुविधा के लिए चुनाव आयोग की ओर से टोल फ्री नंबर जारी किया गया गया है, जिस पर संपर्क कर न केवल चुनाव से जुड़ी जानकारी हासिल की जा सकती है। बल्कि मतदाता अपने मत व मतदाता सूची के संबंध में कोई भी शिकायत है, तो उसका भी समाधान इस टोल फ्री नंबर के जरिये करवा सकते हैं।
उक्त जानकारी देते हुए उपायुक्त आरके सिंह ने बताया कि चुनाव आयोग की ओर से जारी टोल फ्री नंबर 1950 पर कोई भी व्यक्ति या मतदाता चुनाव व मतदाता सूची संबंधी शिकायत या जानकारी के लिए संपर्क कर सकता है। उन्होंने बताया कि बीएलओ घर-घर जाकर निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार मतदाताओं के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने के दौरान 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वह अपना फाॅर्म भरकर संबंधित बीएलओ को दे सकते हैं। अभियान के दौरान बीएलओ द्वारा सत्यापन करने के उपरांत मतदाता सूची में दोहरे नामों को भी मतदाता सूची से हटाया जाएगा।
विशेष अभियान चलाकर बनाएं जाएंगे नए वोट
उपायुक्त ने बताया कि विशेष अभियान चलाकर 27 व 28 जुलाई और 3 व 4 अगस्त को पोलिंग स्टेशन पर नए वोट बनवाए जाएंगे। इस दौरान संबंधित बीएलओ पोलिंग स्टेशन पर नए वोट बनाने के लिए फार्म नंबर-6 भरवाएंगे। उन्होंने बताया कि पात्र व्यक्तियों को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से वोट बनवाने का अवसर दिया जा रहा है, जिसके तहत एक जुलाई को क्वालिफाइंग तिथि मानकर 24 जुलाई तक सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा नए वोट बनाने का कार्य किया जाएगा।
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20 अगस्त को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आरके सिंह ने बताया कि 25 जुलाई को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन किया जाएगा। 25 जुलाई से 9 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकेंगी। इसके अलावा 19 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियों का निपटारा करने उपरांत 20 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।
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उक्त जानकारी देते हुए उपायुक्त आरके सिंह ने बताया कि चुनाव आयोग की ओर से जारी टोल फ्री नंबर 1950 पर कोई भी व्यक्ति या मतदाता चुनाव व मतदाता सूची संबंधी शिकायत या जानकारी के लिए संपर्क कर सकता है। उन्होंने बताया कि बीएलओ घर-घर जाकर निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार मतदाताओं के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने के दौरान 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वह अपना फाॅर्म भरकर संबंधित बीएलओ को दे सकते हैं। अभियान के दौरान बीएलओ द्वारा सत्यापन करने के उपरांत मतदाता सूची में दोहरे नामों को भी मतदाता सूची से हटाया जाएगा।
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विशेष अभियान चलाकर बनाएं जाएंगे नए वोट
उपायुक्त ने बताया कि विशेष अभियान चलाकर 27 व 28 जुलाई और 3 व 4 अगस्त को पोलिंग स्टेशन पर नए वोट बनवाए जाएंगे। इस दौरान संबंधित बीएलओ पोलिंग स्टेशन पर नए वोट बनाने के लिए फार्म नंबर-6 भरवाएंगे। उन्होंने बताया कि पात्र व्यक्तियों को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से वोट बनवाने का अवसर दिया जा रहा है, जिसके तहत एक जुलाई को क्वालिफाइंग तिथि मानकर 24 जुलाई तक सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा नए वोट बनाने का कार्य किया जाएगा।
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20 अगस्त को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आरके सिंह ने बताया कि 25 जुलाई को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन किया जाएगा। 25 जुलाई से 9 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकेंगी। इसके अलावा 19 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियों का निपटारा करने उपरांत 20 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।