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नशे के लिए प्रयुक्त होने वाली दवा तस्करी करने वाला दोषी, 10 साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 22 Jul 2022 11:18 PM IST
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Drug smuggler imprisoned for 10 years, fined one lakh rupees
सिरसा। नशे के लिए प्रयुक्त होने वाली दवाओं की तस्करी करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में आरोपी महिला को दोषमुक्त कर दिया गया है।
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जानकारी के अनुसार शहर थाना डबवाली पुलिस ने तीन अगस्त 2018 में अभियोग दर्ज किया था। पुलिस के अनुसार गांव देसूजोधा में गश्त के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति हाथ में थैला लिए हुए दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह तालाब किनारे भागने लगा। पीछा करके उसे हिरासत में लिया और तलाशी के दौरान थैले में से नशे के लिए प्रयोग होने वाली दवा की 40 शीशियां बरामद हुईं। पूछताछ में व्यक्ति की पहचान गांव देसूजोधा निवासी पप्पी सिंह के रूप में हुई। पूछताछ में उसने बताया कि यह दवा उसकी भाभी खरीदकर लाती हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया। शुक्रवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने पप्पी सिंह को दोषी करार देकर 10 साल कैद की सजा सुना दी। आरोपी वीरपाल कौर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
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