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Sirsa News: अवैध कॉलोनी में जमीन खरीद में जागरूक रहें नागरिक
Fri, 03 Jul 2026 11:24 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Fri, 03 Jul 2026 11:24 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। जिला नगर योजनाकार विभाग शहरी क्षेत्रों में विकसित की जा रहीं अवैध कॉलोनियों पर सख्त है। विभाग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि कई क्षेत्रों में कॉलोनियां बिना वैध लाइसेंस, सीएलयू या एनओसी प्राप्त किए ही विकसित की जा रही हैं जोकि पूरी तरह से अवैध हैं।
जिला नगर योजनाकार कर्मवीर झाझडिय़ा ने बताया कि राजस्व क्षेत्र ऐलनाबाद (हदबस्त नंबर-118) के खसरा नंबर 59//20/2, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 77//2, 376//1, 2, 3, 4, 5, 6/2, 7, 8, 9, 10 तथा 370//23, 373//3, 4/1/1, 4/1/2, 7/2, 7/1/2 एवं 8 में जमीन की खरीद न करें। उन्होंने अपील की है कि नागरिक अवैध कॉलोनी में जमीन खरीद में सतर्क रहें।
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सिरसा। जिला नगर योजनाकार विभाग शहरी क्षेत्रों में विकसित की जा रहीं अवैध कॉलोनियों पर सख्त है। विभाग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि कई क्षेत्रों में कॉलोनियां बिना वैध लाइसेंस, सीएलयू या एनओसी प्राप्त किए ही विकसित की जा रही हैं जोकि पूरी तरह से अवैध हैं।
जिला नगर योजनाकार कर्मवीर झाझडिय़ा ने बताया कि राजस्व क्षेत्र ऐलनाबाद (हदबस्त नंबर-118) के खसरा नंबर 59//20/2, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 77//2, 376//1, 2, 3, 4, 5, 6/2, 7, 8, 9, 10 तथा 370//23, 373//3, 4/1/1, 4/1/2, 7/2, 7/1/2 एवं 8 में जमीन की खरीद न करें। उन्होंने अपील की है कि नागरिक अवैध कॉलोनी में जमीन खरीद में सतर्क रहें।
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