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Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   Three years imprisonment to guilty of burning shop in Sirsa of Haryana

सिरसा: दुकान में आग लगाने के दोषी को 3 साल कैद, ढाई लाख जुर्माना, नशा करने के लिए 200 रुपये न देने पर की थी वारदात

Tue, 22 Mar 2022 11:24 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Tue, 22 Mar 2022 11:24 PM IST
सार

कोर्ट ने दोषी पर ढाई लाख रुपये जुर्माना लगाया है। दुकान मालिक ने नशे के लिए रुपये देने से मना कर दिया था, तब दोषी ने बदला दुकान में आग लगा दी थी। इसमें तीन लाख रुपये का नुकसान हुआ था।

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Three years imprisonment to guilty of burning shop in Sirsa of Haryana
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के सिरसा में नशा करने के लिए रुपये नहीं देने पर दुकान में आग लगाने वाले युवक को जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए तीन साल कैद व ढाई लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

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इस मामले में ऐलनाबाद थाना पुलिस ने एक दिसंबर 2020 को आरोपी अजय कुमार निवासी वार्ड 7 ऐलनाबाद के खिलाफ अभियोग दर्ज किया था। मामले के अनुसार ऐलनाबाद के वार्ड 3 निवासी पूर्ण सिंह की मेन बाजार ऐलनाबाद में मठाडू बिस्तर भंडार के नाम से दुकान थी। 30 नवंबर 2020 को पूर्ण सिंह अपनी दुकान में बैठा था। इसी दौरान वार्ड 7 निवासी अजय कुमार उसके पास आया और 200 रुपये मांगने लगा।
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पूर्ण सिंह को पता था कि अजय नशा करता है इसलिए उसने उसे रुपये देने से इनकार कर दिया। अजय कुमार ने बदला लेने के नीयत से रात के समय पूर्ण सिंह की दुकान में आग लगा दी और भाग गया। इसके बाद लोगों ने दुकान के अंदर से आग की लपटे निकलते देख इसकी सूचना पूर्ण सिंह व दमकल विभाग को दी।
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दमकल विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने करीब 30 मिनट बाद आग पर काबू पाया। आग के कारण दुकान में रखा करीब तीन लाख रुपये का सामान जलकर राख हो गया था। सीसीटीवी की फुटेज खंगालने पर अजय दुकान के अंदर घुसता हुआ दिखाई दिया।

इसके बाद ऐलनाबाद थाना पुलिस ने पूर्ण सिंह की शिकायत पर अजय कुमार के खिलाफ अभियोग दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को इस मामले का निपटारा करते हुए सेशन जज राजेश मलहोत्रा ने अजय को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई है।

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