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जानलेवा हमला करने वाले नौ दोषियों को सात साल की सजा, जुर्माना

Wed, 14 Sep 2016 11:58 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, सिरसा
ब्यूरो/अमर उजाला, सिरसा Updated Wed, 14 Sep 2016 11:58 PM IST
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वर्ष 2010 में सरपंच चुनाव के दौरान गांव रघुआना मेें दो पक्षोें के बीच हुए खूनी संघर्ष के मामले मेें अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने नौ को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की कैद व छह-छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि जुर्माना नहीं भरने पर दो-दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। गांव रघुआना में हुए सरपंच चुनाव में उम्मीदवार जगतार सिंह की जीत हुई थी। मामले के अनुसार छह जून 2010 को गांव रघुआना में सरपंच पद को लेकर चुनाव था। चुनावी मैदान मेें सरपंच पद पर जगतार सिंह और भूरा सिंह के बीच कांटे की टक्कर थी। चुनाव परिणाम घोषित हुआ तो जगतार सिंह की जीत हुई। जीत के जश्न में उसके समर्थक नशे मेें झूम रहे थे। भूरा सिंह के समर्थकों से हार सहन नहीं हुई और सात जून को दोनों पक्षों मेें टकराव हो गया। मामला विवाद से शुरू होकर जानलेवा हमले तक पहुंच गया। फायरिंग के साथ दोनों पक्ष तेजधार हथियारों से एक दूसरे पर हमला करने लगे। हमले में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
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    पुलिस ने मामले की जांच करते हुए गांव रघुआना निवासी गुरजंट सिंह, हरजिंद्र सिंह, गुरतेज सिंह, हरनेक सिंह, गुरेंद्र सिंह, भूरा सिंह, अवतार सिंह, गुरदीप सिंह व जगसीर सिंह पर जानलेवा हमला करने सहित अन्य अपराधिक धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर लिया। छह साल तक अदालत में चले इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने बुधवार को सभी नौ आरोपियों को जानलेवा हमला करने का दोषी करार देते हुए सात-सात साल की कैद व तीन-तीन महीने जुर्माने की सजा सुना दी। मामला गंभीर होने के कारण फैसले के दिन अदालत परिसर में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की गई थी। न्यायाधीश ने जब फैसला सुनाया तो पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच दोषियों को गाड़ी में बैठाकर जेल तक पहुुंचाया।
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