फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   20 years imprisonment for a man who misdemeanor with student in Sirsa of Haryana

सिरसा: 5वीं कक्षा के छात्र से कुकर्म करने वाले युवक को 20 साल कैद, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला

Wed, 16 Mar 2022 02:19 AM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 16 Mar 2022 02:19 AM IST
सार

इस मामले में सदर थाना सिरसा पुलिस ने सितंबर 2019 को एफ आईआर दर्ज की थी। बच्चा चाचा के घर में खेल रहा था।

विज्ञापन
20 years imprisonment for a man who misdemeanor with student in Sirsa of Haryana
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

हरियाणा के सिरसा में पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में सदर थाना सिरसा पुलिस ने सितंबर 2019 को एफ आईआर दर्ज की थी। 

विज्ञापन


मामले के अनुसार सदर थाना क्षेत्र की में रहने वाली एक महिला ने 29 सितंबर 2019 को सदर थाने में दर्ज करवाई शिकायत में बताया था कि उसका 9 वर्षीय पुत्र कक्षा पांचवीं में पढ़ता है। 29 सितंबर को उसका पुत्र अपने चाचा के घर खेल रहा था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला प्रवीण कुमार नामक युवक वहां आ गया। प्रवीण ने उसके पुत्र से कुकर्म किया और भाग गया।
विज्ञापन


रोते-रोते उसका पुत्र घर आया और सारी आपबीती बताई। इसके बाद घरवाले उसे उपचार के लिए अस्पताल में ले गए और घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने बयान दर्ज करने के बाद आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को इस मामले का निपटारा करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज अनिल कुमार ने आरोपी प्रवीण कुमार को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुना दी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed