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सिरसा: 5वीं कक्षा के छात्र से कुकर्म करने वाले युवक को 20 साल कैद, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला
Wed, 16 Mar 2022 02:19 AM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Wed, 16 Mar 2022 02:19 AM IST
सार
इस मामले में सदर थाना सिरसा पुलिस ने सितंबर 2019 को एफ आईआर दर्ज की थी। बच्चा चाचा के घर में खेल रहा था।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
हरियाणा के सिरसा में पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में सदर थाना सिरसा पुलिस ने सितंबर 2019 को एफ आईआर दर्ज की थी।
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मामले के अनुसार सदर थाना क्षेत्र की में रहने वाली एक महिला ने 29 सितंबर 2019 को सदर थाने में दर्ज करवाई शिकायत में बताया था कि उसका 9 वर्षीय पुत्र कक्षा पांचवीं में पढ़ता है। 29 सितंबर को उसका पुत्र अपने चाचा के घर खेल रहा था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला प्रवीण कुमार नामक युवक वहां आ गया। प्रवीण ने उसके पुत्र से कुकर्म किया और भाग गया।
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रोते-रोते उसका पुत्र घर आया और सारी आपबीती बताई। इसके बाद घरवाले उसे उपचार के लिए अस्पताल में ले गए और घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने बयान दर्ज करने के बाद आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को इस मामले का निपटारा करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज अनिल कुमार ने आरोपी प्रवीण कुमार को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुना दी।
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