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हेरोइन तस्कर को एक तस्कर को दस और दूसरे को तीन साल कैद
Updated Sat, 31 Mar 2018 01:55 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
सिरसा।
हेरोइन तस्करी करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक तस्कर को दस व दूसरे को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों तस्करों को अदालत ने अर्थ दंड भी लगाया है।
15 फरवरी 2015 को सदर डबवाली पुलिस अबूबशहर क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को दो संदिग्ध लोग सड़क किनारे खड़े दिखाई दिए। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर तलाशी ली तो उनके कब्जे से 100 ग्राम हेरोइन व 700 ग्राम अफीम मिली। पूछताछ में दोनों की पहचान गांव अबूबशहर निवासी सुरेंद्र व मध्यप्रदेश के मनसौर निवासी सरफराज के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। शुक्रवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जग भूषण गुप्ता ने तस्कर सरफराज को दस साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माना और सुरेंद्र को तीन साल कैद व बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर सरफराज को एक साल व सुरेंद्र को दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
नशीली दवाइयां बेचने वाले को दस साल सजा
नशीली दवाइयाेें की तस्करी करने के मामले में अदालत ने तस्कर सीताराम को दस साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 29 नवंबर 2015 को ओढां थाना पुलिस ने फतेहाबाद निवासी सीताराम को 95 शीशी नशीली दवाई के साथ गिरफ्तार किया था। दो साल से अधिक समय तक चले इस मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए एडीजे आरपी सिंह की अदालत ने सीता राम को दोषी करार देकर दस साल की सजा सुनाई।
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सिरसा।
हेरोइन तस्करी करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक तस्कर को दस व दूसरे को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों तस्करों को अदालत ने अर्थ दंड भी लगाया है।
15 फरवरी 2015 को सदर डबवाली पुलिस अबूबशहर क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को दो संदिग्ध लोग सड़क किनारे खड़े दिखाई दिए। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर तलाशी ली तो उनके कब्जे से 100 ग्राम हेरोइन व 700 ग्राम अफीम मिली। पूछताछ में दोनों की पहचान गांव अबूबशहर निवासी सुरेंद्र व मध्यप्रदेश के मनसौर निवासी सरफराज के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। शुक्रवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जग भूषण गुप्ता ने तस्कर सरफराज को दस साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माना और सुरेंद्र को तीन साल कैद व बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर सरफराज को एक साल व सुरेंद्र को दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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नशीली दवाइयां बेचने वाले को दस साल सजा
नशीली दवाइयाेें की तस्करी करने के मामले में अदालत ने तस्कर सीताराम को दस साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 29 नवंबर 2015 को ओढां थाना पुलिस ने फतेहाबाद निवासी सीताराम को 95 शीशी नशीली दवाई के साथ गिरफ्तार किया था। दो साल से अधिक समय तक चले इस मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए एडीजे आरपी सिंह की अदालत ने सीता राम को दोषी करार देकर दस साल की सजा सुनाई।
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