फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sirsa News ›   छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी अध्यापक को शिक्षा विभाग ने किया सस्पेंड

छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी अध्यापक को शिक्षा विभाग ने किया सस्पेंड

Sun, 29 Apr 2018 12:26 AM IST
Updated Sun, 29 Apr 2018 12:26 AM IST
विज्ञापन
छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी अध्यापक को शिक्षा विभाग ने किया सस्पेंड
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

चोपटा।
सातवीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ करने के मामले में खंड के गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक रमेश कुमार को शिक्षा विभाग ने तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। वहीं आगामी कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को सूचना भी दी है। हालांकि मामले में दूसरी आरोपी एफआईआर दर्ज महिला अध्यापक पर शिक्षा विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है।
जिला शिक्षा अधिकारी यज्ञदत्त वर्मा ने बताया कि स्कूल के अध्यापक पर एफआईआर दर्ज होने के उपरांत उसे तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। मामले की जांच करवाएंगे और जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रिंसिपल के साथ हुई मारपीट में पुलिस ने अभी किसी ग्रामीण की गिरफ्तारी नहीं की।
विज्ञापन

बतां दे कि 25 अप्रैल को स्कूल टाईम के दौरान खंड के एक गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के संस्कृत अध्यापक रमेश कुमार शास्त्री ने सातवीं कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़ करते हुए अश्लील हरकत की। छात्रा का आरोप है कि जब उसने विरोध किया स्कूल की महिला अध्यापक ने उसे धमकाते हुए मामले की शिकायत घर पर नहीं करने के लिए बोला। आरोप है कि महिला अध्यापिका व अध्यापक रमेश कुमार ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। छात्रा के परिजनों को जब घटना का पता किया तो उन्होंने गांव में पंचायत की व स्कूल के प्रिंसिपल साधू सिंह को पंचायत में उपस्थित होने के लिए बोला।
विज्ञापन
विज्ञापन

26 अप्रैल को सुबह छात्रा के परिजन स्कूल में पहुंचे व आरोपी अध्यापक पर कार्रवाई करने के संबंध में पूछा। इस दौरान परिजनों की प्रिंसिपल से कहासुनी हो गई और उसकी धुनाई कर दी। पुलिस ने मामले में दोनों टीचरों के खिलाफ पोक्सो एक्ट एवं जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया। स्कूल के प्रिंसिपल के साथ मारपीट करने के मामले में भी पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत दो अज्ञात लोगों सहित 7 के खिलाफ केस दर्ज किया हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed