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एक को तीन व दूसरे तस्कर को छह माह कैद
Updated Wed, 06 Jun 2018 12:44 AM IST
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एक को तीन व दूसरे तस्कर को छह माह कैद
अमर उजाला ब्यूरो
सिरसा। मादक पदार्थ तस्करी के मामले में सत्र अदालत ने एक तस्कर को तीन व दूसरे को छह माह कैद की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार 22 सितंबर 2016 को डबवाली सदर पुलिस ने गश्त के दौरान बठिंडा निवासी हरमिंद्र सिंह को तीन किलोग्राम चूरापोस्त सहित पकड़ा था। पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया। मंगलवार को न्यायाधीश जगभूषण गुप्ता ने हरमिंद्र सिंह को तीन माह कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। इसके अलावा एक किलो 50 ग्राम गांजा सहित रंगे हाथों पकड़े गए चंडीगढ़िया मोहल्ला निवासी राजकुमार को अदालत ने छह माह कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना किया है। शहर थाना पुलिस ने 31 अक्टूबर 2015 की शाम राजकुमार को गिरफ्तार किया था। यह मामला ढाई साल तक अदालत में चला।
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अमर उजाला ब्यूरो
सिरसा। मादक पदार्थ तस्करी के मामले में सत्र अदालत ने एक तस्कर को तीन व दूसरे को छह माह कैद की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार 22 सितंबर 2016 को डबवाली सदर पुलिस ने गश्त के दौरान बठिंडा निवासी हरमिंद्र सिंह को तीन किलोग्राम चूरापोस्त सहित पकड़ा था। पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया। मंगलवार को न्यायाधीश जगभूषण गुप्ता ने हरमिंद्र सिंह को तीन माह कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। इसके अलावा एक किलो 50 ग्राम गांजा सहित रंगे हाथों पकड़े गए चंडीगढ़िया मोहल्ला निवासी राजकुमार को अदालत ने छह माह कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना किया है। शहर थाना पुलिस ने 31 अक्टूबर 2015 की शाम राजकुमार को गिरफ्तार किया था। यह मामला ढाई साल तक अदालत में चला।