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Sirsa News: चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने दोषी को सुनाई एक साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Feb 2024 11:26 PM IST
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Court sentences culprit to one year imprisonment in check bounce case
सिरसा। चेक बाउंस के मामले में कोर्ट ने आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी को 2 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजा राशि 30 दिन के भीतर देनी होगी, नहीं तो एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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मामले के अनुसार बेगू रोड निवासी राहुल शर्मा की सुरतगढि़या बाजार निवासी तृप्त खन्ना के साथ अच्छी दोस्ती थी। जनवरी 2019 को तृप्त ने मित्रतापूर्ण संबंध का वास्ता देते हुए राहुल शर्मा से एक लाख रुपये उधार मांगे। राहुल शर्मा ने तृप्त पर भरोसा करते हुए रुपये उधार दे दिए। तृप्त खन्ना ने समय से राशि लौटाने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद फरवरी 2019 को तृप्त खन्ना ने राहुल शर्मा को चेक काटकर दे दिया। बैंक में चेक लगाया तो यह बाउंस हो गया। इसके बाद फिर से आरोपी ने चेक दिया, लेकिन ये चेक भी बैंक में लगाते ही बाउंस हो गया। राहुल ने तृप्त से अपने पैसे मांगे तो उसने देने से साफ इंकार कर दिया। इसके बाद राहुल ने तृप्त के खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर दिया। कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले का निपटारा करते हुए आरोपी तृप्त खन्ना को दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुना दी।
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