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उत्तर रेलवे की डीआरएम को उपभोक्ता अदालत ने ठोका जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला/सिरसा
Updated Tue, 12 Jan 2016 01:51 AM IST
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रिजर्वेशन के बाद भी रेलगाड़ी में सीट नहीं मिलने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने उतर रेलवे बीकानेर डिवीजन की डीआरएम को हजारों रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना राशि नौ प्रतिशत ब्याज सहित पीड़ित उपभोक्ताओं को देनी होगी। इसके अलावा आदेश में उपभोक्ता अदालत ने पीड़ितों को टिकट फीस वापिस करने को भी कहा है।
जानकारी के अनुसार ऐलनाबाद निवासी अर्जुन दास ने 16 मई 2012 को हरिद्वार से हनुमानगढ़ आने के लिए परिवार के पांच जनों की रिजर्वेशन करवाई थी। सभी लोग 27 मई 2012 को स्टेशन पहुंच गए। रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंची तो किसी को भी रेलगाड़ी में सीट नहीं मिली। इसके बाद सभी को किराए पर टैक्सी करके हनुमानगढ़ आना पड़ा। अर्जुन दास ने पांच सीटों की रिजर्वेशन के लिए रेलवे को 531 रुपये की एक टिकट के हिसाब से 2655 रुपये अदा किए थे। रेलवे विभाग की लापरवाही के कारण अर्जुन दास व उसके परिवार को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। पीड़ित ने उपभोक्ता अदालत में याचिका दायर करके न्याय की गुहार लगाई। फैसला सुनाते हुए अदालत ने उतर रेलवे बीकानेर डिवीजन की डीआरएम को ढाई हजार रुपये जुर्माना व टिकट रिजर्वेशन की सारी राशि नौ प्रतिशत ब्याज सहित लौटने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार ऐलनाबाद निवासी अर्जुन दास ने 16 मई 2012 को हरिद्वार से हनुमानगढ़ आने के लिए परिवार के पांच जनों की रिजर्वेशन करवाई थी। सभी लोग 27 मई 2012 को स्टेशन पहुंच गए। रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंची तो किसी को भी रेलगाड़ी में सीट नहीं मिली। इसके बाद सभी को किराए पर टैक्सी करके हनुमानगढ़ आना पड़ा। अर्जुन दास ने पांच सीटों की रिजर्वेशन के लिए रेलवे को 531 रुपये की एक टिकट के हिसाब से 2655 रुपये अदा किए थे। रेलवे विभाग की लापरवाही के कारण अर्जुन दास व उसके परिवार को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। पीड़ित ने उपभोक्ता अदालत में याचिका दायर करके न्याय की गुहार लगाई। फैसला सुनाते हुए अदालत ने उतर रेलवे बीकानेर डिवीजन की डीआरएम को ढाई हजार रुपये जुर्माना व टिकट रिजर्वेशन की सारी राशि नौ प्रतिशत ब्याज सहित लौटने का आदेश दिया है।
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