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Sirsa News: शाम छह से सुबह 10 बजे तक धान की कटाई के लिए कंबाइन चलाने पर रोक, टोकन के बिना मंडियों में वाहनों की नो एंट्री

Mon, 28 Sep 2026 10:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Mon, 28 Sep 2026 10:26 PM IST
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Ban on running combines for rice harvesting from 6 PM to 10 AM, no entry of vehicles in markets without a token
सिरसा। धान की कटाई और खरीद के सीजन में अव्यवस्था, जाम और फसल में नमी की समस्या रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती कर दी है। अब जिले में शाम छह बजे से सुबह 10 बजे तक कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटाई नहीं हो सकेगी। मंडियों में भी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और अन्य वाहनों को टोकन, गेट पास और निर्धारित समय के अनुसार ही प्रवेश मिलेगा। समय से पहले पहुंचने वाले वाहनों को स्टेजिंग एरिया में इंतजार करना होगा।
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जिलाधीश शांतनु शर्मा ने खरीफ सीजन 2026-27 में धान खरीद व्यवस्था को लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मंडियों के बाहर सड़कों और संपर्क मार्गों पर वाहन खड़े कर यातायात बाधित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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रात में कटाई से बढ़ सकती है नमी
प्रशासन ने कंबाइन हार्वेस्टर चलाने का समय सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक निर्धारित किया है। रात और सुबह ओस तथा वातावरण में नमी के कारण धान में नमी बढ़ने की आशंका रहती है। इससे मंडी में खरीद, फसल सुखाने और भंडारण में परेशानी हो सकती है। धान खरीद के लिए फिलहाल 17 प्रतिशत नमी की सीमा निर्धारित है। प्रशासन ने किसानों से मौसम को ध्यान में रखकर पकी फसल की कटाई करने और जरूरत पड़ने पर धान सुखाकर मंडी में लाने की अपील की है।
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मंडियों में धान की आवक नियंत्रित रखने के लिए वाहनों का प्रवेश निर्धारित कार्यक्रम के तहत होगा। किसान और वाहन चालक वैध टोकन या गेट पास के साथ तय समय पर ही मंडी पहुंच सकेंगे। समय से पहले आने वाले वाहनों को निर्धारित होल्डिंग या स्टेजिंग एरिया में खड़ा करना होगा। मंडियों के आसपास सार्वजनिक सड़कों, राजमार्गों, संपर्क मार्गों और प्रवेश-निकास रास्तों पर वाहन खड़े करने की अनुमति नहीं होगी।
जाम रोकने के लिए बैरिकेडिंग और डायवर्जन
धान की आवक के दौरान यातायात व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस और प्रशासन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिलाधीश ने पुलिस अधीक्षक सिरसा व डबवाली और संबंधित एसडीएम को मार्केट कमेटियों तथा अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाकर व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। जरूरत के अनुसार बैरिकेडिंग, ट्रैफिक डायवर्जन और स्टेजिंग एरिया बनाए जाएंगे, ताकि मंडियों के आसपास जाम की स्थिति न बने।

संयुक्त टीमें करेंगी नियमों की निगरानी
कंबाइन संचालन के समय और मंडियों में धान की आवक पर निगरानी के लिए कृषि, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, मार्केट कमेटी और पुलिस विभाग की टीमें तैनात रहेंगी। ये टीमें कंबाइन हार्वेस्टरों की जांच के साथ फसल अवशेष प्रबंधन संबंधी नियमों की पालना भी सुनिश्चित करेंगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मामलों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है।
किसानों के ध्यान रखने योग्य बातें
शाम छह बजे से सुबह 10 बजे तक कंबाइन हार्वेस्टर नहीं चलेंगे। कटाई सुबह 10 से शाम छह बजे के बीच ही करें।
मंडी में धान लेकर जाने से पहले वैध टोकन या गेट पास जरूर लें। निर्धारित समय के अनुसार ही पहुंचें।
टोकन पर दिए समय से पहले आने पर स्टेजिंग एरिया में अपनी बारी का इंतजार करना होगा।
मंडी में 17 प्रतिशत तक नमी वाला धान ही लेकर आएं। इससे अधिक नमी होने पर फसल को सुखाकर लाएं।
मंडियों के बाहर और संपर्क मार्गों पर ट्रैक्टर-ट्रॉलियां खड़ी कर यातायात बाधित न करें। उल्लंघन पर कार्रवाई हो सकती है।
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