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Sirsa News: नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 28 Oct 2025 11:13 PM IST
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Bail plea of accused who made obscene video of a minor rejected
सिरसा। नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम ग्रुप में वायरल करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी शिवम उर्फ सन्नी की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी के खिलाफ सदर थाना पुलिस ने 28 नवंबर 2024 को केस दर्ज किया था।
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पीड़ित नाबालिग ने बताया कि 17 नवंबर को वह अपने साथी शिवम के साथ मैरिज पैलेस गया था, जहां सोते समय उसका अश्लील वीडियो बना लिया था। 25 नवंबर को आरोपी ने यह वीडियो इंस्टाग्राम ग्रुप में वायरल कर दिया। पुलिस ने आरोपी को 29 नवंबर 2024 को गिरफ्तार किया था। न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल ने कहा कि अभियुक्त की तीसरी नियमित जमानत याचिका में कोई आधार नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।
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महिला का अश्लील वीडियो वायरल करने का आरोपी गिरफ्तार

महिला थाना पुलिस ने महिला का अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में सोमवार को आरोपी जुगल सिंह निवासी वार्ड-5 एसडीपी सरदारपुर, गंगानगर को गिरफ्तार किया है। इस बारे में 26 अक्तूबर को शिकायत दर्ज कराई गई थी। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपी ने बातचीत के बहाने उसे झांसे में लेकर उसका निजी वीडियो बनाया और फिर वायरल करने की धमकी दी। विरोध करने पर आरोपी ने वीडियो वायरल कर दिया। जांच अधिकारी दर्शना देवी ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से बरामद मोबाइल में अश्लील वीडियो और ग्रुप चैट मिली है। संवाद
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