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Sirsa News: तेजधार हथियार से हमला करने वाले 5 युवकों को 3 साल कैद
Tue, 18 Mar 2025 11:54 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Tue, 18 Mar 2025 11:54 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। युवक पर तेजधार हथियार से हमला करने के मामले में न्यायालय ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही हर दोषी पर 3200 रुपये जुर्माने लगाया है। जुर्माना न भरने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले के अनुसार शहर की बूटा कॉलोनी निवासी हरदीप सिंह अपने जीजा सुरेश के साथ रात को बाइक पर सवार होकर दशहरे की मिठाई लेने जा रहा था। रास्ते में अनिल कुमार निवासी बूटा कॉलोनी ने उन्हें रोक लिया और डंडे से हमला कर दिया। शोर मचाया तो हरदीप का छोटा भाई कुलदीप सिंह उन्हें बचाने के लिए आया।
इसके बाद अनिल कुमार ने अपने साथी बलविंदर, कर्मजीत, सतनाम व हरजिंद्र सिंह को बुला लिया। उक्त सभी ने कुलदीप पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। कुलदीप के चिल्लाने की आवाज सुनकर गली वासी उसे बचाने के लिए आए तो हमलावर धमकी देकर फरार हो गए थे। इसके बाद लोगों ने घायल कुलदीप, हरदीप सिंह व सुरेश को इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल में दाखिल कराया।
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घटना की सूचना मिलने पर शहर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची। पुलिस ने घायल कुलदीप सिंह का बयान दर्ज करके आरोपी अनिल कुमार, बलविंदर सिंह, कर्मजीत, सतनाम व हरजिंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। मंगलवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायालय ने पांचों आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुना दी।
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सिरसा। युवक पर तेजधार हथियार से हमला करने के मामले में न्यायालय ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही हर दोषी पर 3200 रुपये जुर्माने लगाया है। जुर्माना न भरने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले के अनुसार शहर की बूटा कॉलोनी निवासी हरदीप सिंह अपने जीजा सुरेश के साथ रात को बाइक पर सवार होकर दशहरे की मिठाई लेने जा रहा था। रास्ते में अनिल कुमार निवासी बूटा कॉलोनी ने उन्हें रोक लिया और डंडे से हमला कर दिया। शोर मचाया तो हरदीप का छोटा भाई कुलदीप सिंह उन्हें बचाने के लिए आया।
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इसके बाद अनिल कुमार ने अपने साथी बलविंदर, कर्मजीत, सतनाम व हरजिंद्र सिंह को बुला लिया। उक्त सभी ने कुलदीप पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। कुलदीप के चिल्लाने की आवाज सुनकर गली वासी उसे बचाने के लिए आए तो हमलावर धमकी देकर फरार हो गए थे। इसके बाद लोगों ने घायल कुलदीप, हरदीप सिंह व सुरेश को इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल में दाखिल कराया।
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घटना की सूचना मिलने पर शहर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची। पुलिस ने घायल कुलदीप सिंह का बयान दर्ज करके आरोपी अनिल कुमार, बलविंदर सिंह, कर्मजीत, सतनाम व हरजिंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। मंगलवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायालय ने पांचों आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुना दी।