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Sirsa News: सरपंच के चुनाव में पुलिस पर फायरिंग करने वाले छह बदमाशों को 3 साल कैद

Sat, 05 Aug 2023 09:13 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा Updated Sat, 05 Aug 2023 09:13 PM IST
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3 years imprisonment for six miscreants who fired on police in sarpanch election
सिरसा। सरपंच के चुनाव में पुलिस टीम पर फायरिंग करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने सरपंच उम्मीदवार सहित 8 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 6 को 3-3 साल व 2 को 9-9 माह कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में एसटीएफ हिसार के इंस्पेक्टर जीत सिंह की शिकायत पर ऐलनाबाद थाना पुलिस ने अभियोग दर्ज किया था।
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मामले के अनुसार जनवरी 2016 को गांव खारी सुरेरां में सरपंच पद के लिए चुनाव हो रहा था। 18 जनवरी 2016 को हिसार एसटीएफ इंचार्ज इंस्पेक्टर जीत सिंह को सूचना मिली कि सरपंच उम्मीदवार जसवंत जाट ने गांव मेंं दहशत बनाने के लिए राजस्थान के नोहर व भिवानी जिले से बदमाश बुला रखे हैं। इनके पास भारी मात्रा मेंं अवैध हथियार हैं। उक्त बदमाश बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक मेंं हैं। सूचना के आधार पर हिसार एसटीएफ ने उम्मीदवार जसवंत के चचेरे भाई कुलदीप के घर दबिश की। इस दौरान यहां मौजूद 6-7 लड़कों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। बचाव मेंं पुलिस कर्मियोंं ने भी दो फायर किए। पुलिसकर्मियों ने फायरिंग कर रहे छह युवकों को दबोच लिया। इसके पास से 9 एमएम, 32 बोर व 315 बोर के 5 अवैध पिस्तौल व कारतूस मिले। युवकों की पहचान सोनू निवासी भिवानी, अमरजीत निवासी गांव बामला भिवानी, सुनील उर्फ गोलू निवासी गांव लाखासर जिला हनुमानगढ़, नवीन उर्फ कालू निवासी राधाबड़ी राजगढ़ राजस्थान, विजय निवासी लाखासर जिला हनुमानगढ़, सोनू निवासी नोहर, राजकुमार व रामकुमार के रूप मेंं हुई। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्हें उम्मीदवार जसवंत व उसके चचेरे भाई कुलदीप ने बुलाया था। इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
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इन दोषियों को मिली इतनी सजा

शनिवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने आरोपी जसवंत व कुलदीप को बदमाशों को पनाह देने का दोषी करार देते हुए 9-9 माह कैद व एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सुनील उर्फ गोलू,अमरजीत, सोनू उर्फ विनोद,विजय कुमार,राम कुमार व सोनू पुत्र इंद्रजीत को दोषी करार देते हुए 3-3 साल कैद की सजा से दंडित किया। दोषी सोनू उर्फ विनोद इस समय भिवानी जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है।
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एक आरोपी हो चुका है भगोड़ा
न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान जमानत पाकर आरोपी नवीन उर्फ कालू फरार हो गया था। इसके बाद न्यायालय ने 16 अक्टूबर 2018 को उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। एक आरोपी राजकुमार की 29 जुलाई 2017 को मौत हो गई थी।
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