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राशन कार्ड के के लिए ऑनलाइन कराना होगा आवेदन,

Wed, 07 Feb 2018 01:08 AM IST
Updated Wed, 07 Feb 2018 01:08 AM IST
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राशन कार्ड के के लिए ऑनलाइन कराना होगा आवेदन,
अमर उजाला ब्यूरो
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सिरसा।
जिले के एपीएल, ओएचपी, बीपीएल, एएवाई राशन कार्ड उपभोक्ताओं को राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सरकार की हिदायतों के अनुसार राशन कार्ड में नाम कटवाना, जुड़वाना या स्थानांतरण आदि के लिए आवेदन ऑफलाइन या मैनुअली स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके लिए सभी श्रेणियों की फीस की दरें भी निर्धारित कर दी गई हैं। बता दें कि नए राशन कार्ड के लिए सोमवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे।
उपभोक्ता का आधार कार्ड जरूर होना चाहिए। बिना आधार नंबर के राशन कार्ड में इंट्री नहीं होगी। आवेदन करने के बाद क्षेत्र के खाद्य निरीक्षक या उप निरीक्षक गांव व वार्ड में घर-घर जाकर आधार नंबर का निरीक्षण करेंगे। राशन कार्ड के लिए सरल पोर्टल पर ई-दिशा, कॉमन सर्विस सेंटर, अटल सेवा केंद्र व विभाग के राशन कार्ड प्रीपरेशन केंद्रों पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। खाद्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 और अंतोदय योजना के लिए नए राशन कार्ड जारी करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
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इन केंद्रों के माध्यम से किया जा सकेगा ऑनलाइन आवेदन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग हरियाणा सरकार द्वारा लिखे गए पत्र में नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ई-दिशा, कॉमन सर्विस सेंटर व अटल सेवा केंद्रों में 10 रुपये सर्विस चार्ज के अलावा विभागीय चार्ज अलग व इसके अलावा अगर स्पीड पोस्ट से भेजना है तो उसका खर्चा आवेदक का लगेगा जबकि खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रीप्रेशन केंद्रों व सरल पोर्टल पर सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा। विभागीय फीस व स्पीड पोस्ट का खर्च लगेगा। इनके अलावा और किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही अधूरा आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
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राशन कार्ड के लिए आधार कार्ड जरूरी
राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए पहचान के तौर पर आधार कार्ड जरूरी किया गया है। इसके अलावा पते के प्रूफ के लिए बिजली बिल, स्वयं प्रमाणित प्रमाण पत्र फोटो के साथ, टेलीफोन बिल, पानी बिल, वोटर आईडी, पेन कार्ड, पासपोर्ट, चालक लाइसेंस आदि साथ लगाना जरूरी होगा। इसी प्रकार राशन कार्ड में पता बदलवाने, स्थानांतरण करने, नाम जुड़वाने, नाम कटवाने आदि के लिए आधार कार्ड जरूरी व अन्य आवश्यक दस्तावेज लगाने आवश्यक हैं। इसके अलावा पत्र में लिखा गया है कि राशन कार्ड परिवार के मुखिया के आधार पर बनेगा और आवेदन करने के बाद क्षेत्र के खाद्य निरीक्षक व उप निरीक्षक गांव व वार्ड में घर-घर जाकर निरीक्षण करेंगे व आधार नंबर की पहचान करेंगे। आधार नंबर का वेरिफिकेशन करेंगे। आवेदन में जानकारियां ही पाए जाने पर नया राशन कार्ड जारी किया जाएगा।
कैटेगरी वाइज राशन कार्ड की प्रतियां देने की फीस
एपीएल कार्ड ग्रीन (हरा) 20 रुपये प्रति कार्ड
ओएचपी कार्ड खाकी 15 रुपये प्रति कार्ड
बीपीएल कार्ड येलो (पीला) 10 रुपये प्रति कार्ड
एएवाई कार्ड पिंक (गुलाबी) 5 रुपये प्रति कार्ड
राशन कार्ड में नाम दर्ज करवाना, कटवाना व स्थानांतरण आदि कार्यों के लिए फीस 5 रुपये प्रति आवेदन की ली जाएगी। यह फीस राशन कार्ड धारकों से ली जाएगी।
ऑनलाइन राशन कार्ड की प्रतियां वितरित की जाए
उधर जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग सिरसा द्वारा खाद्य निरीक्षक व उप निरीक्षकों को लिखे पत्र क्रमांक नि/वि 2018/481 दिनांक 02/02/02018 के अनुसार जिले में ऑनलाइन हुए राशन कार्डों के प्रिंट आउट जो पहले से ही सिरसा के गोदाम में भिजवाए गए थे। इन सभी राशन कार्डों को उनके पात्र परिवारों से उनकी पात्रता अनुसार दरों पर फीस लेकर वितरित किए जाएं। साथ ही यह हिदायत दी गई है कि ऑफलाइन कोई भी राशन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। जिले के डिंग, सुचान, मल्लेकां, रानियां, ऐलनाबाद, रोड़ी, ओढ़ा, खारियां, चौपटा, सिरसा, कालांवाली, जीवन नगर, डबवाली क्षेत्रों में कार्यरत निरीक्षकों व उप निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने क्षेत्र के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को उनकी पात्रता अनुसार ऑनलाइन राशन कार्ड की प्रतियां वितरित की जाएं। गांव व वार्ड वाइज पात्र राशन कार्ड धारकों को सरकार द्वारा निर्धारित की गई दरों पर उनके राशन कार्ड डोर टू डोर पहुंचाना सुनिश्चित करें।

ऑफलाइन कोई आवेदन स्वीकार नहीं होगा
जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक अशोक कुमार बंसल ने बताया कि अब विभाग के निर्देशानुसार नए राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है और यह प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जा रही है। इसके लिए सरल पोर्टल पर ई-दिशा, कॉमन सर्विस सेंटर, अटल सेवा केंद्र व विभाग के राशन कार्ड बनाने वाले केंद्रों पर जाकर आवेदन करना होगा व आवेदन करने की फीस भी निर्धारित कर दी गई है और बनवाने, नाम जोड़ने, नाम कटवाने, पता बदलवाने आदि के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची भी जारी की गई है। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पहले से ऑनलाइन हुए राशन कार्डों के प्रिंट आउट सिरसा के पीआर गोदाम में रखे हैं उनको उठवाने के लिए भी पत्र लिखा गया है।
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नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन कराना होगा आवेदन, सोमवार से कर सकेंगे अप्लाई
आधार कार्ड किया जरूरी, सरल पोर्टल पर ई-दिशा, कॉमन सर्विस सेंटर, अटल सेवा केंद्र व विभाग के राशन कार्ड बनाने वाले केंद्रों पर होंगे आवेदन
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