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विष्णु हत्याकांड : पूर्व विधायक कोर्ट में पेश, 11 को होगी बहस पूरी
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विष्णु हत्याकांड में महम के पूर्व विधायक बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान व अन्य आरोपी मंगलवार को एएसजे राकेश सिंह की अदालत में पेश हुए। मामले में बसाना के पूर्व सरपंच सीताराम राठी की याचिका पर सीआरपीसी की धारा 319 के तहत दोनों पक्षों में बहस हुई। अब 11 अगस्त को मामले में अगली तारीख तय की गई है, जिस दिन शेष बहस पूरी होगी। साथ ही अदालत अपना निर्णय भी सुना सकती है।
मामले के अनुसार पूर्व सरपंच सीताराम राठी ने 2011 में कलानौर थाने में केस दर्ज कराया था। आरोप था कि महम के पूर्व विधायक बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान अपने साथियों के साथ कलानौर की अनाज मंडी में आए थे। वहां पर किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसमें पूर्व सरपंच के साले निगाना गांव निवासी विष्णु की गोली लगने से मौत हो गई थी। पूर्व विधायक ने पुलिस की कई दिन की जद्दोजहद के बाद तत्कालीन आईजी वी.कामराजा के कार्यालय में पहुंच कर आत्मसमर्पण कर दिया था। पुलिस ने जांच में कई आरोपियों को क्लीनचिट भी दे दी थी। इसका पूर्व सरपंच एवं शिकायतकर्ता सीताराम राठी ने विरोध किया। मामला सेशन कोर्ट से हाईकोर्ट में पहुंचा। वहां से सुप्रीम कोर्ट में पूर्व सरपंच ने याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने केस को हाईकोर्ट के पास दोबारा भेज दिया। हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट को दोबारा सीआरपीसी की धारा 319 के तहत दायर याचिका पर सुनवाई के लिए कहा है। तभी से एएसजे कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मंगलवार को दोनों पक्षों में बहस हुई। बहस के बाद अदालत ने 11 अगस्त की तारीख तय की है। बचाव पक्ष के वकील ओपी चुघ ने बताया कि अगली तारीख पर बची हुई बहस पूरी होगी। साथ ही अदालत पूर्व सरपंच की याचिका पर फैसला भी सुना सकती है।
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मामले के अनुसार पूर्व सरपंच सीताराम राठी ने 2011 में कलानौर थाने में केस दर्ज कराया था। आरोप था कि महम के पूर्व विधायक बलबीर सिंह उर्फ बाली पहलवान अपने साथियों के साथ कलानौर की अनाज मंडी में आए थे। वहां पर किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसमें पूर्व सरपंच के साले निगाना गांव निवासी विष्णु की गोली लगने से मौत हो गई थी। पूर्व विधायक ने पुलिस की कई दिन की जद्दोजहद के बाद तत्कालीन आईजी वी.कामराजा के कार्यालय में पहुंच कर आत्मसमर्पण कर दिया था। पुलिस ने जांच में कई आरोपियों को क्लीनचिट भी दे दी थी। इसका पूर्व सरपंच एवं शिकायतकर्ता सीताराम राठी ने विरोध किया। मामला सेशन कोर्ट से हाईकोर्ट में पहुंचा। वहां से सुप्रीम कोर्ट में पूर्व सरपंच ने याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने केस को हाईकोर्ट के पास दोबारा भेज दिया। हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट को दोबारा सीआरपीसी की धारा 319 के तहत दायर याचिका पर सुनवाई के लिए कहा है। तभी से एएसजे कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मंगलवार को दोनों पक्षों में बहस हुई। बहस के बाद अदालत ने 11 अगस्त की तारीख तय की है। बचाव पक्ष के वकील ओपी चुघ ने बताया कि अगली तारीख पर बची हुई बहस पूरी होगी। साथ ही अदालत पूर्व सरपंच की याचिका पर फैसला भी सुना सकती है।
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