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जिले में आज से सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे सारे बाजार, दो सवारियों के साथ दौड़ा सकेंगे ऑटो
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laghu sachivalaya me press conf ko sambodhit karte dc rs verma
- फोटो : RohtakCity
अमर उजाला ब्यूरो
रोहतक। कोविड-19 संक्रमण को रोकने को देश भर में 24 मार्च से चल रहे लॉकडाउन के बाद आखिर चार मई से बाजारों की रौनक लौटेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन्स और प्रदेश सरकार की हिदायत के बाद जिला प्रशासन ने सोमवार से जिले के बाजार खोलने का एलान कर दिया है। लघु सचिवालय में देर शाम मुख्य सचिव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद डीसी आरएस वर्मा ने इसकी घोषणा की। जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में सोमवार से सामान्य दिनों की तरह काम होगा। लोगों से जुड़ी बहुत से सेवाएं जो बंद कर दी गई थीं, वे भी सोमवार से चालू हो जाएंगी। वहीं, सोमवार से शहर के अंदर सार्वजनिक ऑटो चल सकेंगे, लेकिन एक ऑटो में ड्राइवर के अलावा सिर्फ दो सवारियां ही बैठ सकेंगी। रोहतक से दूसरे जिले या दूसरे राज्य में सार्वजनिक परिवहन पर पाबंदी रहेगी। रोहतक से दूसरे जिले में जाने के लिए निजी वाहनों को सशर्त मंजूरी दी जाएगी।
मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि रोहतक को ऑरेंज जोन में रखा गया है। एमएचए की गाइडलाइन्स के मुताबिक शहर में सभी बाजारों को सोमवार से खोलने की इजाजत है, लेकिन दुकानों में दो से ज्यादा लोग काम नहीं करेंगे। दुकानों के बाहर किसी भी हालत में सामान रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दुकानों को दिन में दो बार सैनिटाइज करना होगा, खुद मास्क लगाना होगा और ग्राहक भी लगाएं, यह सुनिश्चित करना होगा। दुकानें खुलने का समय सुबह दस से शाम साढ़े छह बजे तक होगा, बीच में एक घंटे का ब्रेक हो सकता है। शाम सात से सुबह सात बजे तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। डीसी वर्मा ने बताया कि किला मार्केट, शोरी मार्केट जैसे बाजारों में भी सोशल डिस्टेंसिंग चुनौती है। दुकानदारों को इसका ध्यान रखना होगा, वरना कार्रवाई होगी।
इस दौरान किसी को भी बगैर मंजूरी बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बाजारों और मंडी में प्रशासन रैंडम स्क्रीनिंग भी करवाएगा। शराब के ठेके अभी नहीं खुलेंगे, यह फैसला राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है। वहीं, सैलून और बारबर शॉप को लेकर अभी असमंजस है। प्रशासन मान रहा है कि लंबे समय बाद इनके खुलने से सोशल डिस्टेंसिंग ध्वस्त हो सकती है। दिल्ली से आवाजाही पहले की तरह बंद रहेगी। जिले की सीमा में दाखिल होने पर ट्रक ड्राइवरों की स्क्रीनिंग होगी। जो प्रवासी मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
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50 फीसदी स्टाफ के साथ चलेगी इंडस्ट्री
इंडस्ट्री के लिए भी सरकार ने विशेष गाइडलाइन जारी की है। उसे ऑनलाइन परमिशन लेनी होगी। औद्योगिक क्षेत्रों में पचास फीसदी स्टाफ के साथ 70 प्रतिशत इंडस्ट्री चलेगी। ग्रामीण इलाकों में और ई-कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए भी यही फॉर्मूला रहेगा। कुछ उद्योगों को 75 फीसदी स्टाफ की इजाजत दी जाएगी। लेकिन इंडस्ट्री को भी सोशल डिस्टेंसिंग समेत सारे प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। अगर दुकानों या इंडस्ट्री में इसका उल्लंघन मिला तो उन्हें बंद करवा कर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इन पर पाबंदी कायम
केंद्र सरकार की गाइडलाइन्स के मुताबिक जिले में मॉल, सिनेमा हॉल, एम्यूजमेंट पार्क, एंटरटेनमेंट जोन, बार, बैंक्वेट हॉल, मैरिज पैलेस आदि अभी बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण सस्थानों को भी अभी खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सभी धार्मिक स्थल और गतिविधियां पहले की तरह बंद रहेंगी। राजनीतिक गतिविधियों से लेकर निजी समारोहों तक पर फिलहाल पाबंदी रहेगी।
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रोहतक। कोविड-19 संक्रमण को रोकने को देश भर में 24 मार्च से चल रहे लॉकडाउन के बाद आखिर चार मई से बाजारों की रौनक लौटेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन्स और प्रदेश सरकार की हिदायत के बाद जिला प्रशासन ने सोमवार से जिले के बाजार खोलने का एलान कर दिया है। लघु सचिवालय में देर शाम मुख्य सचिव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद डीसी आरएस वर्मा ने इसकी घोषणा की। जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में सोमवार से सामान्य दिनों की तरह काम होगा। लोगों से जुड़ी बहुत से सेवाएं जो बंद कर दी गई थीं, वे भी सोमवार से चालू हो जाएंगी। वहीं, सोमवार से शहर के अंदर सार्वजनिक ऑटो चल सकेंगे, लेकिन एक ऑटो में ड्राइवर के अलावा सिर्फ दो सवारियां ही बैठ सकेंगी। रोहतक से दूसरे जिले या दूसरे राज्य में सार्वजनिक परिवहन पर पाबंदी रहेगी। रोहतक से दूसरे जिले में जाने के लिए निजी वाहनों को सशर्त मंजूरी दी जाएगी।
मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि रोहतक को ऑरेंज जोन में रखा गया है। एमएचए की गाइडलाइन्स के मुताबिक शहर में सभी बाजारों को सोमवार से खोलने की इजाजत है, लेकिन दुकानों में दो से ज्यादा लोग काम नहीं करेंगे। दुकानों के बाहर किसी भी हालत में सामान रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दुकानों को दिन में दो बार सैनिटाइज करना होगा, खुद मास्क लगाना होगा और ग्राहक भी लगाएं, यह सुनिश्चित करना होगा। दुकानें खुलने का समय सुबह दस से शाम साढ़े छह बजे तक होगा, बीच में एक घंटे का ब्रेक हो सकता है। शाम सात से सुबह सात बजे तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। डीसी वर्मा ने बताया कि किला मार्केट, शोरी मार्केट जैसे बाजारों में भी सोशल डिस्टेंसिंग चुनौती है। दुकानदारों को इसका ध्यान रखना होगा, वरना कार्रवाई होगी।
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इस दौरान किसी को भी बगैर मंजूरी बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बाजारों और मंडी में प्रशासन रैंडम स्क्रीनिंग भी करवाएगा। शराब के ठेके अभी नहीं खुलेंगे, यह फैसला राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है। वहीं, सैलून और बारबर शॉप को लेकर अभी असमंजस है। प्रशासन मान रहा है कि लंबे समय बाद इनके खुलने से सोशल डिस्टेंसिंग ध्वस्त हो सकती है। दिल्ली से आवाजाही पहले की तरह बंद रहेगी। जिले की सीमा में दाखिल होने पर ट्रक ड्राइवरों की स्क्रीनिंग होगी। जो प्रवासी मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
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50 फीसदी स्टाफ के साथ चलेगी इंडस्ट्री
इंडस्ट्री के लिए भी सरकार ने विशेष गाइडलाइन जारी की है। उसे ऑनलाइन परमिशन लेनी होगी। औद्योगिक क्षेत्रों में पचास फीसदी स्टाफ के साथ 70 प्रतिशत इंडस्ट्री चलेगी। ग्रामीण इलाकों में और ई-कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए भी यही फॉर्मूला रहेगा। कुछ उद्योगों को 75 फीसदी स्टाफ की इजाजत दी जाएगी। लेकिन इंडस्ट्री को भी सोशल डिस्टेंसिंग समेत सारे प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। अगर दुकानों या इंडस्ट्री में इसका उल्लंघन मिला तो उन्हें बंद करवा कर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इन पर पाबंदी कायम
केंद्र सरकार की गाइडलाइन्स के मुताबिक जिले में मॉल, सिनेमा हॉल, एम्यूजमेंट पार्क, एंटरटेनमेंट जोन, बार, बैंक्वेट हॉल, मैरिज पैलेस आदि अभी बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण सस्थानों को भी अभी खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सभी धार्मिक स्थल और गतिविधियां पहले की तरह बंद रहेंगी। राजनीतिक गतिविधियों से लेकर निजी समारोहों तक पर फिलहाल पाबंदी रहेगी।