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Rohtak News: खजाना कार्यालयों में कल से शुरू होगी जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया
Sat, 02 Nov 2024 11:17 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
Updated Sat, 02 Nov 2024 11:17 PM IST
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जिला के खजाना कार्यालय तथा उप खजाना कार्यालयों से पेंशन लेने वाले सभी पेंशनधारक नागरिकों के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए सरकार ने तीन विकल्प मुहैया कराए हैं। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हो जाएगी। जो पेंशन धारक सीधे बैंकों के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं वे अपना जीवन प्रमाण पत्र सीधे बैंकों में जमा कराएं।
जिला खजाना अधिकारी विपिन यादव ने बताया कि पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशन धारक चार नवंबर से अपना जीवन प्रमाण पत्र संबंधित खजाना व उप खजाना कार्यालय के साथ-साथ अन्य माध्यम से भी अपना जीवित होने का प्रमाण दे सकते हैं। अब खजाना कार्यालय आने की बजाय सीएससी केंद्र या स्वयं ऑनलाइन जीवन प्रमाण पोर्टल (https://jeevanpramaan.gov.in/) प्रमाण पत्र भेज सकते हैं।
ऑॅनलाइन प्रमाण पत्र स्मार्टफोन के माध्यम से बड़ी आसानी से जमा करवाया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई फीस का प्रावधान नहीं हैं। उन्होंने बताया कि पेंशन धारक के परिवार का कोई भी सदस्य अपने स्मार्टफोन के माध्यम से ये कार्य कर सकता है। जो पेंशनधारक बीमार व ज्यादा उम्र होने के कारण कहीं आने-जाने में असमर्थ हैं, वो अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रतिनिधि के माध्यम से घर बैठे भी दे सकते हैं। जो पेंशनधारक घर बैठे पहली बार आनलाइन माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र देना चाहते हैं वे पहले स्वयं या अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से खजाना/उपखजाना कार्यालय में उपस्थित होकर पेंशन पोर्टल पर अपना आधार अपडेट करवाएं ताकि उनको किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। पारिवारिक पेंशनधारकों को ऑनलाइन माध्यम के साथ-साथ पुनर्विवाह, पुन: रोजगार न होने के प्रमाण पत्र भी खजाना/उपखजाना कार्यालय में उपस्थित होकर जमा करवाना पड़ेगा। पति-पत्नी के अलावा अन्य आश्रित पेंशनधारकों को अपने जीवन प्रमाण-पत्र, विवाह तथा रोजगार न होने का प्रमाण पत्र एवं उसके साथ नवीनतम आय प्रमाण पत्र भी जमा करवाना जरूरी है।
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पेंशन धारकों की सुविधा के लिए अलग-अलग दिन निर्धारित
4 से 8 नवंबर तक 75 वर्ष से ज्यादा आयु वाले पेंशनधारक, 11 से 14 तक 65 से 75 वर्ष आयु वाले पेंशनधारक, 18 से 22 तक 58 से 65 वर्ष आयु वाले पेंशनधारक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। 25 व 26 को बाकी बचे हुए पेंशनधारक अपना जीवन प्रमाण पत्र खजाना/उपखजाना कार्यालय में जमा करवा सकते हैं ताकि पेंशन का वितरण समयानुसार किया जा सके।
ऑॅनलाइन जीवन प्रमाण पत्र के लिए डाउनलोड करें ये एप
यह प्रमाण पत्र ऑनलाइन मोड में जमा करवाने के लिए सबसे पहले जीवन प्रमाण पत्र फेस एप तथा दूसरा आधार फेस आरडी, दोनों साफ्टवेयर/एप प्ले स्टोर से अपने स्मार्टफोन से इंस्टाल करने होंगे।
यह दस्तावेज लेकर आए पेंशनधारक
पेंशनर अपने साथ आधार कार्ड, पैनकार्ड, परिवार पहचान पत्र व पीपीओ की फोटो प्रति अवश्य साथ लेकर आएं तथा मोबाइल फोन जो पेंशन खाते से जुड़ा हो ओटीपी के लिए साथ लेकर आएं।
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जिला के खजाना कार्यालय तथा उप खजाना कार्यालयों से पेंशन लेने वाले सभी पेंशनधारक नागरिकों के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए सरकार ने तीन विकल्प मुहैया कराए हैं। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हो जाएगी। जो पेंशन धारक सीधे बैंकों के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं वे अपना जीवन प्रमाण पत्र सीधे बैंकों में जमा कराएं।
जिला खजाना अधिकारी विपिन यादव ने बताया कि पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशन धारक चार नवंबर से अपना जीवन प्रमाण पत्र संबंधित खजाना व उप खजाना कार्यालय के साथ-साथ अन्य माध्यम से भी अपना जीवित होने का प्रमाण दे सकते हैं। अब खजाना कार्यालय आने की बजाय सीएससी केंद्र या स्वयं ऑनलाइन जीवन प्रमाण पोर्टल (https://jeevanpramaan.gov.in/) प्रमाण पत्र भेज सकते हैं।
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ऑॅनलाइन प्रमाण पत्र स्मार्टफोन के माध्यम से बड़ी आसानी से जमा करवाया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई फीस का प्रावधान नहीं हैं। उन्होंने बताया कि पेंशन धारक के परिवार का कोई भी सदस्य अपने स्मार्टफोन के माध्यम से ये कार्य कर सकता है। जो पेंशनधारक बीमार व ज्यादा उम्र होने के कारण कहीं आने-जाने में असमर्थ हैं, वो अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रतिनिधि के माध्यम से घर बैठे भी दे सकते हैं। जो पेंशनधारक घर बैठे पहली बार आनलाइन माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र देना चाहते हैं वे पहले स्वयं या अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से खजाना/उपखजाना कार्यालय में उपस्थित होकर पेंशन पोर्टल पर अपना आधार अपडेट करवाएं ताकि उनको किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। पारिवारिक पेंशनधारकों को ऑनलाइन माध्यम के साथ-साथ पुनर्विवाह, पुन: रोजगार न होने के प्रमाण पत्र भी खजाना/उपखजाना कार्यालय में उपस्थित होकर जमा करवाना पड़ेगा। पति-पत्नी के अलावा अन्य आश्रित पेंशनधारकों को अपने जीवन प्रमाण-पत्र, विवाह तथा रोजगार न होने का प्रमाण पत्र एवं उसके साथ नवीनतम आय प्रमाण पत्र भी जमा करवाना जरूरी है।
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पेंशन धारकों की सुविधा के लिए अलग-अलग दिन निर्धारित
4 से 8 नवंबर तक 75 वर्ष से ज्यादा आयु वाले पेंशनधारक, 11 से 14 तक 65 से 75 वर्ष आयु वाले पेंशनधारक, 18 से 22 तक 58 से 65 वर्ष आयु वाले पेंशनधारक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। 25 व 26 को बाकी बचे हुए पेंशनधारक अपना जीवन प्रमाण पत्र खजाना/उपखजाना कार्यालय में जमा करवा सकते हैं ताकि पेंशन का वितरण समयानुसार किया जा सके।
ऑॅनलाइन जीवन प्रमाण पत्र के लिए डाउनलोड करें ये एप
यह प्रमाण पत्र ऑनलाइन मोड में जमा करवाने के लिए सबसे पहले जीवन प्रमाण पत्र फेस एप तथा दूसरा आधार फेस आरडी, दोनों साफ्टवेयर/एप प्ले स्टोर से अपने स्मार्टफोन से इंस्टाल करने होंगे।
यह दस्तावेज लेकर आए पेंशनधारक
पेंशनर अपने साथ आधार कार्ड, पैनकार्ड, परिवार पहचान पत्र व पीपीओ की फोटो प्रति अवश्य साथ लेकर आएं तथा मोबाइल फोन जो पेंशन खाते से जुड़ा हो ओटीपी के लिए साथ लेकर आएं।