फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   The accused in the check bounce case was sentenced to one year imprisonment

Rohtak News: चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल कैद की सजा

Sun, 10 Aug 2025 12:59 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Sun, 10 Aug 2025 12:59 AM IST
विज्ञापन
The accused in the check bounce case was sentenced to one year imprisonment
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


रेवाड़ी। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट आकाश सरोहा की अदालत ने चेक बाउंस के दोषी उमेश को एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने चेक बाउंस की राशि के साथ तीन लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। यह न देने पर एक महीने अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
शिकायतकर्ता देवेंद्र कुमार का यह प्रकरण वर्ष 2019 से लंबित था। देवेंद्र ने कोर्ट से चेक बाउंस के दोषी उमेश को अधिकतम सजा की मांग की। कहा, दोषी के कारण उसे दर-दर भटकना पड़ा है।
विज्ञापन

उमेश के वकील ने कहा कि दोषी बेहद गरीब है। उसकी दो बेटियां हैं। पिता का निधन हो चुका है और मां बूढ़ी हैं। परिवार में कमाने वाला कोई और नहीं है। बड़ी मुश्किल से परिवार का गुजारा हो रहा है। लिहाजा, उसे कम से कम सजा दी जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोर्ट ने कहा कि दोषी उमेश परिवीक्षा का लाभ पाने का हकदार नहीं हैं। वह गरीब है, परिवार का एकमात्र कमाने वाला है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, यह सजा को कम करने का एक कारक हो सकता है। लेकिन, बारंबार समझौता करके भी उसका सम्मान नहीं किया।


कोर्ट ने दोषी को एक वर्ष कैद की सजा और तीन लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने बाउंस चेक की राशि का डेढ़ गुना यानी दो लाख रुपये भी 30 दिनों के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया। यह नहीं चुकाने पर दोषी को एक महीने कैद की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed