{"_id":"6983b2e9f00012830c0b203c","slug":"sweaters-not-delivered-as-ordered-5000-rupees-compensation-rohtak-news-c-17-roh1019-805768-2026-02-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rohtak News: ऑर्डर पर नहीं भेजा स्वेटर, 5 हजार रुपये हर्जाना किया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rohtak News: ऑर्डर पर नहीं भेजा स्वेटर, 5 हजार रुपये हर्जाना किया
विज्ञापन
माई सिटी रिपोर्टर
रोहतक। जिला उपभोक्ता आयोग ने कहा है कि दिल्ली की मल्टी स्टोर संचालिका ने ऑर्डर के बावजूद स्वेटर नहीं भेजा। ऐसे में उपभोक्ता को नौ प्रतिशत ब्याज सहित 2070 रुपये लौटाए जाएं। दो फरवरी को दिए फैसले में आयोग ने सेवाओं में कमी व कानूनी खर्च के तौर पर पांच-पांच हजार रुपये एक माह के अंदर देने के लिए कहा है।
आयोग के रिकाॅर्ड के मुताबिक, मार्च 2025 में आदर्श नगर निवासी अंजु निझावन (50) ने शिकायत दी थी कि उन्होंने दिल्ली स्थित मल्टी स्टोर संचालिका पूजा दहिया से 22 दिसंबर 2024 को ऑनलाइन 2070 रुपये का ऑर्डर करके दो स्वेटर खरीदे थे। इसके बावजूद उन्हें केवल एक स्वेटर मिला।
पहले भेजा गया स्वेटर भी अच्छी क्वालिटी का नहीं था। उसकी लागत राशि वापस दिलवाई जाए और मानसिक उत्पीड़न के तौर पर एक लाख रुपये मुआवजा दिलवाया जाए। आयोग ने कहा कि नोटिस के बावजूद विपक्षी पार्टी आयोग के सामने पेश नहीं हुई। याचिकाकर्ता को ब्याज सहित लागत राशि दी जाए। साथ में हर्जाना व कानूनी खर्च भी दिया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
रोहतक। जिला उपभोक्ता आयोग ने कहा है कि दिल्ली की मल्टी स्टोर संचालिका ने ऑर्डर के बावजूद स्वेटर नहीं भेजा। ऐसे में उपभोक्ता को नौ प्रतिशत ब्याज सहित 2070 रुपये लौटाए जाएं। दो फरवरी को दिए फैसले में आयोग ने सेवाओं में कमी व कानूनी खर्च के तौर पर पांच-पांच हजार रुपये एक माह के अंदर देने के लिए कहा है।
आयोग के रिकाॅर्ड के मुताबिक, मार्च 2025 में आदर्श नगर निवासी अंजु निझावन (50) ने शिकायत दी थी कि उन्होंने दिल्ली स्थित मल्टी स्टोर संचालिका पूजा दहिया से 22 दिसंबर 2024 को ऑनलाइन 2070 रुपये का ऑर्डर करके दो स्वेटर खरीदे थे। इसके बावजूद उन्हें केवल एक स्वेटर मिला।
विज्ञापन
पहले भेजा गया स्वेटर भी अच्छी क्वालिटी का नहीं था। उसकी लागत राशि वापस दिलवाई जाए और मानसिक उत्पीड़न के तौर पर एक लाख रुपये मुआवजा दिलवाया जाए। आयोग ने कहा कि नोटिस के बावजूद विपक्षी पार्टी आयोग के सामने पेश नहीं हुई। याचिकाकर्ता को ब्याज सहित लागत राशि दी जाए। साथ में हर्जाना व कानूनी खर्च भी दिया जाए।
विज्ञापन