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आज से सुबह 9 से शाम छह बजे तक खुलेंगी दुकानें, सम-विषम की शर्त रहेगी लागू

Mon, 07 Jun 2021 12:39 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 07 Jun 2021 12:39 AM IST
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Shops will open from 9 am to 6 pm from today, the condition of odd-even will be applicable
सोमवार से बाजारों में दुकानें सुबह 9 से शाम छह बजे तक खुल सकेंगी। लॉकडाउन को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने दुकानदारों को थोड़ी राहत दी है। जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा के तहत लॉकडाउन 14 जून को सुबह पांच बजे तक जारी रखने के आदेश दिए हैं।
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जिलाधीश की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब बाजारों की दुकानें सुबह 9 से शाम छह बजे तक खुलेंगी, पहले इन्हें तीन बजे तक की अनुमति दी थी। लेकिन सम-विषम की शर्त लागू रहेगी। सम दिन, सम संख्या और विषम दिन, विषम संख्या वाली दुकानें ही खुलेंगी। मॉल्स को भी और छूट देते हुए सुबह 10 से रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। रेस्टोरेंट और बार (इनमें होटल भी शामिल हैं) को भी राहत देते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। लेकिन उन्हें सामाजिक दूरी के नियम का पालन बनाना होगा और नियमित रूप से परिसर के सैनिटाइज करवाना होगा। होटल, रेस्टोरेंट और अन्य फास्ट फूड आउटलेट रात 10 बजे तक खाने की होम डिलिवरी कर सकेंगे। कारपोरेट कार्यालय भी 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे, लेकिन उन्हें कोरोना का उचित व्यवहार अपनाना होगा।
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धार्मिक स्थलों में 21 लोग
जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार धार्मिक स्थलों में एक समय में 21 लोगों को जाने की अनुमति दी गई है। लेकिन वहां भी कोरोना का सारा प्रोटोकॉल अपनाना होगा। लोगों को सामाजिक दूरी बनानी होगी, मास्क जरूरी होगा और धार्मिक स्थलों को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाएगा।
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विवाह में 21 लोग, बरात नहीं
आदेश के तहत विवाह और अंत्येष्टि में 21 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई है। वहीं बैंड बाजे के साथ बरात नहीं निकालने की हिदायत दी गई है। किसी भी हालत में बरात के प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी। इनके अलावा अन्य कार्यक्रमों में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे। अगर उससे ज्यादा लोगों को शामिल होना है तो उपायुक्त से पूर्व अनुमति लेनी होगी। गोल्फ कोर्सेज के क्लब हाउस, रेस्टोरेेंट और बार को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 10 से रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। प्रबंधन द्वारा सदस्यों या आगंतुकों को खेलने की अनुमति दी जाएगी ताकि भीड़ से बचा जा सके।

हिदायतों का पालन करें लोग
उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिला है, अगर लोग एक सप्ताह और हिदायतों का पालन करेंगे तो संक्रमण कम होगा। लॉकडाउन के दौरान जहां तक संभव हो लोग अपने घरों पर ही रहें। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमण दर में कमी आई है, लेकिन पाबंदियां लागू रखना जरूरी है ताकि भविष्य में संक्रमण को पूरी तरह कंट्रोल किया जा सके।
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